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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दी
पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दी

लेखन गजेंद्र
Aug 18, 2025
12:26 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल सेवा आयोग (SSC) शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और एनके सिंह की पीठ ने चटर्जी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। चटर्जी ने 2022 मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच को चुनौती दी थी। उनके साथ पूर्व कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य और अधिकारी शांतिप्रसाद सिन्हा को भी जमानत मिली है।

जमानत

अभी जेल में ही रहेंगे चटर्जी

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े CBI के एक अन्य मामले की सुनवाई लंबित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 दिसंबर, 2024 को चटर्जी को जमानत दी थी, लेकिन तब भी CBI के मामले के कारण उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला गया था। चटर्जी अभी कोलकाता जेल में हैं।

विवाद

क्या है पार्थ चटर्जी से जुड़ा मामला?

चटर्जी को 23 जुलाई 2022 को ED ने SSC भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उनके कोलकाता आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में उनको अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया। चटर्जी पर ED के 3 और CBI के 5 मामले दर्ज हैं। उन पर ग्रुप 'C' और 'D' कर्मचारी, 9वीं-10वीं कक्षा के असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी टीचरों की भर्तियों में घोटाले का आरोप है। वे TMC से बर्खास्त हैं।