सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अनुच्छेद को लेकर सुनवाई 2 अगस्त, 2023 को शुरू हुई थी। इसको लेकर कोर्ट में 16 दिन तक काफी विस्तार से चर्चा और व्यापक बहस की गई।
यह मामला 3 साल से अधिक समय से लंबित था।
सुनवाई
5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनी दलीलें
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनीं।
पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं।
बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के फैसले के अलावा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को भी चुनौती दी थी, जिसका उपयोग राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए किया गया था।
मौका
3 दिन लिखित दलील दाखिल करने का मौका
लॉ ट्रेंड के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं की ओर से पेश वकीलों से कहा कि अगर कोई लिखित दलील दाखिल करना चाहता है तो वह अगले 3 दिन में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दलील 2 पृष्ठ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।
लाइव लॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पहले 9 दिन अपनी दलीलें रखीं। इस दौरान वकीलों ने भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के संबंधों की प्रकृति पर चर्चा की।
जानकारी
न्यूजबाइट्स प्लस
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर इसका विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा था। लद्दाख पहले जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, जो बाद में अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया।