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    चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- ये लोकतंत्र की हत्या
    सुप्रीम कोर्ट की चंडीगढ मेयर चुनाव पर तल्ख टिप्पणी

    चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- ये लोकतंत्र की हत्या

    लेखन मुकुल तोमर
    Feb 05, 2024
    05:02 pm

    क्या है खबर?

    चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। इसे 'लोकतंत्र की हत्या' करार देते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये साफ है कि पीठासीन अधिकारी ने वोटों को विकृत किया।

    उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी (पीठासीन अधिकारी) पर इसके लिए मुकदमा चलना चाहिए।"

    कोर्ट ने चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक पर भी रोक लगा दी है।

    मामला

    क्या है पूरा मामला?

    30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें 20 वोट होने के बाद भी आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस का गठबंधन हार गया था, वहीं 16 वोट होने के बावजूद भाजपा जीत गई थी।

    ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने AAP-कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट अमान्य करार दे दिए थे।

    गठबंधन ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने खुद 8 वोटों पर निशान बनाए और फिर उन्हें अमान्य करार दे दिया।

    याचिका

    पीठासीन अधिकारी भाजपा का सक्रिय सदस्य- AAP पार्षद

    AAP पार्षद ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की।

    सुनवाई के दौरान पार्षद के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीठासीन अधिकारी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं और उनकी एक समिति के चेयरमैन भी हैं।

    उन्होंने कहा कि वोटों पर हस्ताक्षर करते समय अधिकारी ने वोटों से छेड़छाड़ की, इसके बाद 8 वोटों को अवैध करार दिया और वोट उठाकर निकल गए।

    जानकारी

    सिंघवी ने हाई कोर्ट पर उठाए सवाल, CJI को वीडियो दिखाया

    सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने वोटों को भी संरक्षित करने का भी आदेश नहीं दिया और ये लोकतंत्र को पूरी तरह नकारना है। उन्होंने CJI को वो वीडियो भी दिखाया, जिसमें पीठासीन अधिकारी वोटों से छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं।

    तल्ख टिप्पणी

    वीडियो देख CJI बोले- हम हैरान हैं

    वीडियो देखने के बाद CJI ने पीठासीन अधिकारी पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह स्पष्ट है कि उन्होंने बैलेट पेपर को विकृत किया। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वह कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं?... हम हैरान हैं। क्या ये एक पीठासीन अधिकारी जैसा व्यवहार है? यहां भी नीचे की तरफ क्रॉस है, वो उसे हाथ नहीं लगाते और यहां ऊपर (क्रॉस) है, वो उसे बदल देते हैं। कृपया उनसे कहिए कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें देख रहा है।"

    आदेश

    हमारी आत्मा माननी चाहिए, वर्ना दोबारा चुनाव कराएंगे- CJI

    CJI ने पूछा कि पीठासीन अधिकारी कैमरे की तरफ एक भगौड़े की तरह क्यों देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा माननी चाहिए, वर्ना चुनाव दोबारा से कराने पड़ेंगे।

    उन्होंने आज शाम 5 बजे तक वोट और मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी समेत चुनाव के सारे दस्तावेज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्टार जनरल के पास जमा करने का आदेश दिया।

    अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी, जिसमें पीठासीन अधिकारी को भी पेश होने को कहा गया है।

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