सुप्रीम कोर्ट का हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप से इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन से पूछा कि वे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सभी के लिए खुली है और हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है।
CJI द्वारा गठित 3 सदस्यीय पीठ ने की सुनवाई
न्यूज 18 के मुताबिक, बुधवार को ED की गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन ने सबसे पहले झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी। गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन कर सुनवाई को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी शामिल थे।
पीठ ने कहा- दूसरो को नहीं कर सकेंगे मना
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें बताया गया कि यही याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, ऐसे में उन्हें वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में अगर संशोधन की जरूरत है तो याचिकाकर्ता ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अगर सोरेन को पहले सुनेंगे तो दूसरे को कैसे मना कर सकते हैं। बता दें कि सोरेन को ED ने बुधवार को 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।