जम्मू-कश्मीर के यात्री का फ्लाइट में बैग खोया, इंडिगो को देगा होगा 1.19 लाख रुपये जुर्माना
क्या है खबर?
विमान में सवार यात्रियों के सामान को लेकर लापरवाही दिखानी इंडिगो को भारी पड़ गई। जम्मू-कश्मीर की एक उपभोक्ता अदालत ने इंडिगो को अपने 2 यात्रियों का सामान खोने पर उसे 1.19 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया है। यह फैसला बारामूला-बांदीपोरा स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पीरजादा कौसर हुसैन और सदस्य नायला यासीन ने सुनाया है। एयरलाइंस को यह राशि 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी, वरना 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।
आदेश
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता मोहम्मद मकबूल हकीम और उनकी पत्नी फरहत आरा ने यात्रियों के एक समूह के साथ सऊदी अरब के दम्माम से दिल्ली होते हुए श्रीनगर के लिए वापसी टिकट बुक की थी। आरोप है कि दम्माम हवाई अड्डे पर, इंडिगो के अधिकारियों ने पूरे समूह के सामान को एक साथ रखा और व्यक्तिगत सामान टैग की जगह उन्हें सामूहिक रूप से एक समूह नेता को सौंप दिया। जब दंपति दिल्ली पहुंचे तो उनके 5 बैगों में एक बैग गायब था।
आरोप
इंडिगो ने नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
यात्रियों ने बताया कि उन्होंने इंडिगो को सभी आवश्यक विवरण दिया, लेकिन सामान का पता नहीं चला। एयरलाइन ने कहा कि सामान की डिलीवरी में देरी उसकी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आती, जबकि शिकायतकर्ता ने इसे लापरवाही बताया। दंपति के लापता बैग में 89,000 रुपये का सामान था। आयोग ने घटना में इंडिगो की लापरवाही पाई और पीड़ित यात्रियों को 89,000 रुपये, असुविधा के लिए 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान का निर्देश दिया।