ट्विटर के खिलाफ देश में चौथा मामला दर्ज, अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर हुई FIR
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया है। मध्यस्थ का दर्जा खोने के बाद कंपनी के खिलाफ यह चौथा मामला है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय बाल सरंक्षण आयोग की शिकायत पर POCSO और IT एक्ट के तहत ट्विटर के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है। आयोग ने अपनी शिकायत में कहा कि ट्विटर पर लगातार बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेट पोस्ट किया जा रहा है।
आयोग का आरोप- ट्विटर ने दी गलत जानकारी
आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि ट्विटर पर बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े कंटेट के लिंक मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर को इस संबंध में समन भेजा गया था, लेकिन कंपनी ने आयोग को गलत जानकारी दी। इसके बाद आयोग ने अश्लील कंटेट न हटाने का आरोप लगाते हुए ट्विटर के खिलाफ पिछले महीने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। अब एक महीना बीत जाने के बाद ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
आयोग ने DCP को किया था तलब
मामला दर्ज करने में हो रही देरी को लेकर आयोग ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के DCP अन्येश रॉय को तलब किया था। आयोग ने DCP से शिकायत मिलने के बावजूद ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई न करने का कारण भी पूछा था।
लगातार मुश्किलों में फंसती जा रही है ट्विटर
नए IT नियमों का पालन न कर सरकार के साथ टकराव की स्थिति में आने के बाद ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में कंपनी के भारतीय प्रमुख मनीष महेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में बेंगलुरू के रहने वाले महेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
भारत का गलत नक्शा दिखाकर फंसी ट्विटर
ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में महेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दूसरी FIR दर्ज हुई है। ट्विटर ने 'ट्वीप लाइफ' सेक्शन में भारत का गलत नक्शा दिखाया था और इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दर्शाया गया था। इसी आरोप में महेश्वरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी एक और मामला दर्ज हो चुका है। इस तरह महेश्वरी के खिलाफ अब तक चार FIR दर्ज हो चुकी हैं।
ट्विटर और सरकार के बीच जारी है टकराव
बता दें कि ये सबकुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब नए IT नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार का विवाद चल रहा है। समय पर नियमों का पालन न करने के कारण ट्विटर भारत में 'सोशल मीडिया मध्यस्थ' का अपना दर्जा खो चुकी है। अब अगर किसी यूजर की पोस्ट को कानून के खिलाफ पाया जाता है तो इसके लिए ट्विटर पर भी IT अधिनियम और IPC के तहत केस और कार्रवाई की जा सकेगी।
अकाउंट लॉक करने के मामले में संसदीय समिति ने मांगा जवाब
मंगलवार को सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ससंदीय समिति ने बैठक कर गूगल और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के IT नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। साथ ही समिति ने ट्विटर को यह बताने को कहा है कि उसने 26 जून को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और समिति के प्रमुख शशि थरुर का अकाउंट लॉक क्यों किया था? इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 48 घंटे का वक्त दिया गया है।