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    दिशा रवि के मामले में मीडिया ने की पक्षपातपूर्ण और सनसनीखेज रिपोर्टिंग- दिल्ली हाई कोर्ट

    दिशा रवि के मामले में मीडिया ने की पक्षपातपूर्ण और सनसनीखेज रिपोर्टिंग- दिल्ली हाई कोर्ट

    लेखन मुकुल तोमर
    Feb 19, 2021
    02:34 pm

    क्या है खबर?

    बेंगलुरू की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा कि उनसे संबंधित मामले में मीडिया ने सनसनीखेज और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की है।

    कोर्ट ने मीडिया को आगे से केवल सत्यापित खबरों को ही प्रकाशित करने का आदेश दिया है, वहीं दिल्ली पुलिस को मामले में कोई सामग्री लीक न करने का निर्देश दिया गया है।

    दिशा के पक्ष को भी पुलिस पर लांछन लगाने से बचने को कहा गया है।

    याचिका

    निजी और केस संबंधी जानकारियां लीक करने के खिलाफ दिशा ने डाली थी याचिका

    टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गईं दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि कोर्ट दिल्ली पुलिस को मामले की जांच से संबंधित कोई भी सामग्री मीडिया में लीक न करने का निर्देश दे।

    मीडिया में लीक हुई उनकी व्हाट्सऐप चैट का हवाला देते हुए उन्होंने सभी न्यूज चैनलों पर उनकी कोई भी निजी चैट प्रकाशित करने की रोक लगाने की मांग भी की थी।

    सुनवाई

    कोर्ट ने कहा- पक्षपातपूर्ण और सनसनीखेज पत्रकारिता कर रही है मीडिया

    आज लगातार दूसरे दिन दिशा की याचिका पर सुनवाई शुरू करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, "मीडिया की हालिया कवरेज दर्शाती है कि मीडिया घराने साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण औऱ सनसनीखेज पत्रकारिता कर रहे हैं।"

    कोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया कि सत्यापित और प्रामाणिक सूत्रों के हवाले से ही खबर प्रकाशित करें और संपादकीय टीमें केवल सत्यापित सामग्री का प्रसारण सुनिश्चित करें। उनसे जांच को प्रभावित करने वाली कोई भी खबर प्रकाशित न करने को कहा गया है।

    पुलिस

    पुलिस को भी कोई जानकारी लीक न करने का निर्देश

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की हाई कोर्ट बेंच ने अपने आदेश में पुलिस को मीडिया में कोई जानकारी लीक न करने के अपने स्टैंड पर बरकरार रहने को भी कहा है। दरअसल, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि उसने मामले में कोई जानकारी लीक नहीं की और आगे ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं है।

    कोर्ट ने पुलिस को मामले में नियमों के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दे दी है।

    आदेश

    दिशा के पक्ष को भी कीचड़ न उछालने का आदेश

    पुलिस की एक दलील के आधार पर हाई कोर्ट ने दिशा रवि को यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है कि उनकी तरफ का कोई भी व्यक्ति पुलिस पर अनावश्यक लांछन न लगाए। इस पर दिशा ने कहा कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी सामग्री अभी तक साझा नहीं की गई है।

    पहले से ही प्रकाशित हो चुके कंटेट को हटाने पर कोर्ट बाद में फैसला लेगी क्योंकि अभी कई पक्षों का जवाब आना बाकी है।

    मामला

    क्या है दिशा की गिरफ्तारी का पूरा मामला?

    बता दें कि बेंगलुरू की 21 वर्षीय छात्रा दिशा रवि को किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस टूलकिट को फरवरी के पहले हफ्ते में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया था।

    पुलिस ने इसे "भारत के खिलाफ साजिश" माना है और इसके निर्माताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। उसका आरोप है कि दिशा ने टूलकिट को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और वह मुख्य साजिशकर्ता है।

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