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होम / खबरें / देश की खबरें / दिशा रवि की व्हाट्सऐप चैट प्रकाशित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का चैनलों को नोटिस
देश

दिशा रवि की व्हाट्सऐप चैट प्रकाशित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का चैनलों को नोटिस

दिशा रवि की व्हाट्सऐप चैट प्रकाशित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का चैनलों को नोटिस
लेखन मुकुल तोमर
Feb 18, 2021, 07:24 pm 3 मिनट में पढ़ें
दिशा रवि की व्हाट्सऐप चैट प्रकाशित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का चैनलों को नोटिस

टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गईं पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन चैनलों को नोटिस जारी किया है। अपनी इस याचिका में दिशा ने इन चैनलों पर उनकी निजता का उल्लंघन कर उनकी व्हाट्सऐप चैट को प्रकाशित करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से सभी न्यूज चैनलों पर आगे से उनकी कोई भी निजी चैट प्रकाशित करने की रोक लगाने की मांग भी की है।

याचिका
दिशा रवि का अनुरोध- पुलिस को मीडिया में जानकारी लीक करने से रोके कोर्ट

हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में दिशा रवि ने कोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच से संबंधित कोई भी सामग्री मीडिया में लीक न करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है, "मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित अपनी गिरफ्तारी और मीडिया ट्रायल से काफी दुखी हूं। मुझ पर पुलिस और कई मीडिया घरानों द्वारा स्पष्ट रूप से हमला किया जा रहा है।"

दलील
जानकारी लीक कर पुलिस ने किया निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन- दिशा

मीडिया में लीक हुई उनकी व्हाट्सऐप चैट का हवाला देते हुए दिशा ने कहा है, "जांच की सामग्री मीडिया में लीक करना अवैध और निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है और निर्दोष होने की धारणा को नष्ट करके एक निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है।" उन्होंने कहा कि आम जनता लीक जानकारी को देखकर उन्हें दोषी मान सकती है।

न्यूज मीडिया
दिशा ने की इन तीन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

दिशा ने उनकी व्हाट्सऐप चैट को प्रकाशित करने के लिए न्यूज 18, इंडिया टुडे और टाइम्स टाउ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि यह किसी तीसरे पक्ष के साथ बातचीत को प्रकाशित करने संबंधी केबल टीवी नेटवर्क के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने सुनवाई खत्म होने तक चैनलों के निजी जानकारी प्रकाशित करने पर रोक लगाने का अनुरोध भी किया है।

दूसरा पक्ष
पुलिस ने कहा- हमारी तरफ से कुछ लीक नहीं हुआ

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिशा ने केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए याचिका दाखिल की है और पुलिस की तरफ से कुछ भी लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करेंगे। हालांकि कोर्ट ने याचिका को विचार करने योग्य माना और चैनलों को नोटिस जारी कर सुनवाई को कल के लिए टाल दिया।

मामला
क्या है दिशा की गिरफ्तारी का पूरा मामला?

बता दें कि बेंगलुरू की 21 वर्षीय छात्रा दिशा रवि को किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस टूलकिट को फरवरी के पहले हफ्ते में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया था। पुलिस ने इसे "भारत के खिलाफ साजिश" माना है और इसके निर्माताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। उसका आरोप है कि दिशा ने टूलकिट को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और वह मुख्य साजिशकर्ता है।

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मुकुल तोमर
मुकुल तोमर
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IIMC से पढ़ाई के बाद पिछले चार साल से नौकरी। 2019 की शुरूआत से न्यूजबाइट्स के साथ। दिल्ली के दंगों से अमेरिका के प्रदर्शनों और चीन के पंगों तक, वैश्विक और राजनीतिक महत्व की हर बड़ी हलचल पर नजर। खबर के नाम पर "ज्ञान" देने से बचता हूं।
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