
यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
क्या है खबर?
कई कॉलेज छात्राओं के साथ यौन शोषण करने के आरोपों में घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली की एक कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्यानंद ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद चैतन्यानंद फरार चल रहा है।
मामला
क्या है मामला?
यह याचिका वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में दायर की गई थी। चैतन्यानंद पर धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर उसे इस्तेमाल करने और आपराधिक षडयंत्र के आरोपों में एक FIR दर्ज की गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति जांच के इस चरण में हिरासत में पूछताछ की मांग करती है, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
यौन शोषण
चैतन्यानंद पर 17 छात्रों ने लगाए शोषण के आरोप
दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व निदेशक चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। इस मामले में चैतन्यानंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था, अकेले में मिलने बुलाता था, विदेश घुमाने का लालच देता था और मुंह खोलने पर बदले की धमकी देता था। मामला सामने आने के बाद से ही चैतन्यानंद फरार है।