
मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को कोर्ट की मंजूरी, भारत लाने में अब क्या हैं चुनौतियां?
क्या है खबर?
बेल्जियम की एक कोर्ट ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने स्वीकार किया कि भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी। चोकसी को 15 दिनों के भीतर इस आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। इस कदम से चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता जरूर खुला है, लेकिन अभी भी कई कानूनी चुनौतियां हैं। आइए समझते हैं आगे क्या होगा।
चुनौती
चोकसी के पास फैसले को चुनौती देने का विकल्प
फिलहाल जो फैसला सुनाया गया है, वो निचली अदालत है। चोकसी के पास इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने का विकल्प है। वहां से भी अगर चोकसी को राहत नहीं मिलती है, तो चोकसी मामले को बेल्जियम की अपील न्यायालय में ले जा सकता है। यहां कोर्ट ये देखेगा कि निचली अदालतों ने कानून को सही ढंग से लागू किया है या नहीं। आमतौर पर इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है।
दलील
कोर्ट में क्या-क्या दलील दे सकता है चोकसी?
चोकसी कोर्ट में मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को लेकर पक्ष रख सकता है। चोकसी पहले भी यह मुद्दा उठा चुका है। उसका कहना है कि प्रत्यर्पण से यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 3 (यातना, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का निषेध) का उल्लंघन हो सकता है। चोकसी यह भी दावा कर सकता है कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। इसके अलावा वो दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत और आदेशों में तकनीकी त्रुटियों को भी मुद्दा बना सकता है।
मुश्किलें
क्यों आसान नहीं है चोकसी का प्रत्यर्पण?
चोकसी के पास कई स्तरों पर प्रत्यर्पण को कानूनी चुनौती देने का विकल्प है। मान लिया जाए कि बेल्जियम के उच्चतम न्यायालय से भी प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल जाती है, तब भी चोकसी के पास कुछ प्रशासनिक विकल्प होंगे। कोर्ट के फैसले पर अंतिम मुहर न्याय मंत्री की सहमति के बाद ही लगेगी। अगर न्याय मंत्री भी प्रत्यर्पण की मंजूरी दे देते हैं, तो भी चोकसी के पास बेल्जियम की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत में कानूनी सहायता का आखिरी रास्ता होगा।
भारत
भारत ने चोकसी को जेल में सुविधाएं देने का दिया आश्वासन
गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को पत्र लिखकर भरोसा दिलाया है कि आरोपी को भारत में यूरोपियन मानवाधिकार मानकों के मुताबिक रखा जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि चोकसी को मुंबई में आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां उसका सेल आम कैदियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होगा। इसमें शौचालय, पंखे, ट्यूब लाइट और मच्छर भगाने का उपकरण होंगे। उसे मेडिकल सुविधा, 3 बार पौष्टिक खाना, साफ कपड़े और बिस्तर दिया जाएगा।
घोटाला
13,500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी है चोकसी
चोकसी साल 2018 की शुरुआत में सामने आए लगभग 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है। घोटाला सामने आने के बाद चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने फर्जी कागजों के सहारे भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था। फरार होने के बाद से चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा था और एक बार उसे पड़ोसी देश डोमिनिका से गिरफ्तार भी किया गया था।