अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, बोले- सलाखें मेरा हौसला नहीं तोड़ पाईं
शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। तिहाड़ जेल में कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए पत्नी संगीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेता मौजूद रहे। यहां से केजरीवाल रोड शो करते हुए सिविल लाइंस स्थित अपने घर जाएंगे।
केजरीवाल बोले- जेल मेरा हौसला कमजोर नहीं कर सकी
जेल से बाहर आते ही अपने पहले संबोधन में केजरीवाल ने कहा, "मैं लाखों-करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मुसीबतें झेलीं, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैं सच्चा था। मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा हुआ है। जेल की सलाखें मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर सकीं। राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा।"
केजरीवाल को जमानत मिलने का जश्न मनाते AAP कार्यकर्ता
आज ही मिली थी जमानत
आज (13 सितंबर) को ही केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी है। इसके बाद केजरीवाल के वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में मुचलके की राशि जमा की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। फिर कोर्ट ने केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए वारंट जारी कर दिया। रिहाई आदेश जेल पहुंचते ही वे जेल से बाहर आ गए।
केजरीवाल को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ सुनवाई कर रही थी। दोनों जज केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर एकमत थे, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता पर अलग-अलग फैसला सुनाया। जस्टिस भुइयां ने कहा, "केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गिरफ्तारी केवल प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में जमानत को निरर्थक बनाने की एक महज कोशिश है।" वहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी और इसमें कोई प्रक्रियागत अनियमितता नहीं थी।"
176 दिनों बाद जेल से बाहर आए केजरीवाल
ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। अगर 21 दिन की अंतरिम जमानत को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 155 दिन जेल में रहे।