ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, कल से होगा सर्वे
क्या है खबर?
ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरूरी है। अब कल से परिसर का सर्वे शुरू होगा।
बता दें कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट
फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। उसने ज्ञानवापी को लेकर एक पूरक याचिका भी दायर की है। इसमें सर्वे के फैसले और हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।
दूसरी ओर फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने खुशी जाहिर करते हुए इसे बड़ी जीत बताया है।
सुनवाई
हाई कोर्ट के फैसले के बाद कभी भी शुरू हो सकता है सर्वे
कोर्ट ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि सर्वे कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा सभी अंतरिम आदेश भी अप्रभावी हो गए हैं।
मुस्लिम पक्ष ने अपने बचाव में दलील देते हुए कहा था कि सर्वे से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कहा कि ढांचे को नुकसान नहीं होगा। हालांकि, ASI को खुदाई से पहले कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी।
याचिका
हिंदू पक्ष ने भी दायर की एक और याचिका
वाराणसी कोर्ट में मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर मुकदमा करने वाली राखी सिंह और अन्य की तरफ से एक और याचिका की गई है। इसमें राखी ने मुस्लिम पक्ष पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है।
राखी ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किया जाए और गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए। इस पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी।
सर्वे
24 जुलाई को कुछ देर हुआ था परिसर का सर्वे
ASI ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया था। 4 टीमें परिसर की वीडियोग्राफी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) समेत कई आधुनिक तकनीकों से सर्वे में जुटी थी। टीम ने परिसर में लगे पत्थर और ईंट की ऊंचाई मापी थी और नींव के पास से मिट्टी का सैंपल लिया था।
हालांकि, ये सर्वे चल ही रहा था कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी।
टाइमलाइन
ज्ञानवापी को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?
5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मां शृंगार गौरी की सालभर पूजा करने की इजाजत मांगी है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर कराए वीडियो सर्वे में वजूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी।
21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट ने वुजूखाने को छोड़कर मस्जिद का ASI सर्वे कराने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था। कोर्ट ने आज फैसला सुनाने तक सर्वे पर रोक लगा दी थी।