सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद समीक्षा याचिका दायर करेगी AAP
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद AAP समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक, सिसोदिया के वकील सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हैं, लेकिन आदेश से सहमत नहीं।
किस आधार पर रद्द की गई सिसोदिया की जमानत याचिका?
जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है। हालांकि, 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से संबंधित एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित हो गया है। हमने जमानत याचिका खारिज कर दी है।" सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कहा कि मुकदमा 6 से 8 महीने में पूरा हो, नहीं तो सिसोदिया जमानत के लिए अर्जी दे सकेंगे।
8 महीने से जेल में बंद हैं सिसोदिया
शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार किया। दोनों एजेंसियों ने अलग-अलग मामला दर्ज किया है। सिसोदिया ने दोनों मामलों में जमानत याचिका दायर की थी। सिसोदिया 8 महीने से तिहाड़ जेल में हैं। पिछले दिनों ED ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की करीब 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।