राहुल गांधी ने शाहरुख-गौरी को लिखा पत्र, कहा- आर्यन जैसा बर्ताव किसी से नहीं होना चाहिए
क्या है खबर?
क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे। हाल में जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया है।
30 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई है और वह अपने घर मन्नत पहुंचे।
अब जानकारी सामने आ रही है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर आर्यन के पिता शाहरुख और उनकी मां गौरी खान को एक पत्र लिखा।
रिपोर्ट
14 अक्टूबर को राहुल ने लिखा था पत्र
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल ने पिछले महीने शाहरुख और गौरी को पत्र लिखकर उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त की थी।
उन्होंने 14 अक्टूबर को उन्हें पत्र लिखा था, जब उनके बेटे आर्यन को 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। सूत्र ने बताया कि राहुल ने पत्र लिखकर अपना दुख जताया।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, 'किसी बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए।'
प्रतिक्रिया
राहुल ने जताई थी परिवार के प्रति सहानुभूति
राहुल ने अपने पत्र में आगे कहा था, "मैंने लोगों के लिए आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। मुझे यकीन है कि उनका आशीर्वाद और सद्भावना आपके साथ रहेगी।"
उन्होंने अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए सबकुछ जल्द ठीक होने की कामना की थी। इस दौरान कई हस्तियों ने शाहरुख का समर्थन किया था।
वहीं, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर शाहरुख का विरोध किया था।
आरोप
आर्यन को सरनेम 'खान' की वजह से बनाया जा रहा निशाना- महबूबा
हाल में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि आर्यन को उनके सरनेम 'खान' की वजह से निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, 'चार किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे के मामले में उदाहरण पेश करने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के लड़के के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि उस लड़के का सरनेम खान है।'
इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।
गिरफ्तारी
क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से शिकंजे में आए थे आर्यन
NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था।
NCB ने क्रूज से कोकीन पांच ग्राम M.D, 21 ग्राम चरस, MDM की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त किए।
3 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से वह आर्थर रोड जेल में बंद थे।
शर्त
आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते
पूरे 28 दिन के बाद आर्यन की रिहाई हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते।
उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए भी कहा गया है।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में कहा कि आर्यन पुलिस को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते। उन्हें हर शुक्रवार को NCB के सामने पेश होना पड़ेगा।