क्या आर्यन खान को बचाने के लिए शाहरुख के मैनेजर ने दिए थे पैसे?
क्या है खबर?
क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे। हाल ही में जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया है।
30 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई है और वह अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन की रिहाई के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अब जानकारी सामने आ रही है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने आर्यन को बचाने के लिए पैसे दिए थे।
रिपोर्ट
मैनेजर पूजा ददलानी ने दिए थे 50 लाख रुपये
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन को बचाने के लिए शाहरुख की मैनेजर पूजा ने मोटी रकम ऑफर की थी।
आर्यन मामले से जुड़े गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे में जिक्र किए गए व्यक्तियों में से एक सैम डिसूजा ने इस संबंध में खुलासा किया है।
उन्होंने बताया कि मैनेजर पूजा ने केपी गोसावी को 50 लाख रुपये दिए थे। उन्होंने कहा कि जब आर्यन की रिहाई संभव नहीं हो पाई, तो पैसे लौटा दिए गए।
रिपोर्ट
क्यों मैनेजर पूजा को लौटा दिया गया पैसा?
पेशे से बिजनसमैन सैम ने कहा कि पूजा ने केस के गवाह केपी गोसावी को 50 लाख रुपये की पेशकश की थी।
सैम ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि गोसावी एक धोखेबाज है, तो यह रकम पूजा को वापस लौटा दी गई।
प्रभाकर ने अपने शपथ पत्र में कहा कि 3 अक्टूबर की सुबह गोसावी, पूजा और सैम की मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति कार में आया और उसने प्रभाकर को दो बैग दिए।
सूचना
समीर वानखेड़े को दिए जाने थे आठ करोड़ रुपये- प्रभाकर
प्रभाकर ने कहा दोनों बैग लेकर वह व्यक्ति उनके पास आया और वह इन पैसों के साथ ट्राइडेंट होटल गए। उसके बाद जब बैगों में रखे पैसों को गिना गया, तो केवल 38 लाख रुपये निकले।
प्रभाकर ने यह दावा किया कि उन्होंने गोसावी की बातचीत सुनी थी, जिसमें वह 25 करोड़ रुपये की मांग कर रहा था।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से आठ करोड़ रुपये NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिए जाने थे।
गिरफ्तारी
NCB ने 3 अक्टूबर को किया था आर्यन को गिरफ्तार
NCB ने मुंबई में क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपूर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोंकर और गोमित चोपड़ा को हिरासत में लिया था।
NCB ने क्रूज से कोकीन पांच ग्राम M.D, 21 ग्राम चरस, MDM की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपये नकद जब्त किए।
3 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद आर्यन समेत उनके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से वह आर्थर रोड जेल में बंद थे।
शर्त
आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते
पूरे 28 दिन के बाद आर्यन की रिहाई हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की मानें तो NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना आर्यन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते।
उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए भी कहा गया है।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में कहा कि आर्यन पुलिस को बिना बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते। उन्हें हर शुक्रवार को NCB के सामने पेश होना पड़ेगा।