NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / करियर की खबरें / 1 जुलाई से लागू होंगे नए श्रम कानून, इन-हैंड सैलरी समेत इन चीजों में होगा बदलाव
    अगली खबर
    1 जुलाई से लागू होंगे नए श्रम कानून, इन-हैंड सैलरी समेत इन चीजों में होगा बदलाव
    जुलाई से लागू हो सकते हैं नए श्रम कानून, कम हो सकती है इन-हैंड सैलेरी

    1 जुलाई से लागू होंगे नए श्रम कानून, इन-हैंड सैलरी समेत इन चीजों में होगा बदलाव

    लेखन तौसीफ
    Jun 27, 2022
    03:49 pm

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार 1 जुलाई से कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए नए श्रम कानून लागू करने जा रही है।

    इन नए कानूनों से कर्मचारियों के काम करने के घंटों, इन-हैंड सैलरी, छुट्टियों और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

    आइए अब जानते है कि नए कानूनों के लागू होने के बाद आपकी इन-हैंड सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको कितने घंटे काम करना होगा और हफ्ते में कितनी छुट्टियां मिलेंगी।

    काम

    कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे करना होगा काम

    सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के काम के घंटों में बदलाव आएगा। नए श्रम कानूनों में अधिकतम 12 घंटे काम करवाने का प्रावधान है। हालांकि साप्ताहिक सीमा को 48 घंटे पर फिक्स रखा जाएगा।

    इसका मतलब नई व्यवस्था के तहत अगर कर्मचारी रोज 12 घंटे काम करते हैं तो 4 दिन काम करके कर्मचारी को तीन दिन का वीकऑफ मिल सकेगा।

    इसके अलावा ओवरटाइम के घंटों को भी एक तिमाही में 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया गया है।

    छुट्टी

    नौकरी शुरू करने के 180 दिनों के बाद छुट्टी लेने के योग्य होंगे कर्मचारी

    अभी तक किसी नए कर्मचारी को छुट्टियों के लिए योग्य होने के लिए कम से कम 240 दिन काम करना होता था, लेकिन नए श्रम कानूनों में छुट्टियों को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है।

    अब कोई भी कर्मचारी सिर्फ 180 दिनों में ही छुट्टी लेने के योग्य हो जाएगा। इसका मतलब अब छुट्टी पाने की योग्यता की सीमा तक पहुंचने के लिए आपको कम दिन काम करना होगा।

    लीव पॉलिसी

    अर्न्ड लीव पॉलिसी कैसी रहेगी?

    छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

    अभी तक कर्मचारियों को साल में 30 दिनों की छुट्टियों को कैरी फारवर्ड करने की सुविधा मिलती थी। नए कानून में यह व्यवस्था पहले की ही तरह लागू रहेगी।

    उदाहरण के लिए, अगर साल के अंत में कर्मचारी के पास 45 छुट्टियां बची हैं तो इसमें से 30 छुट्टियां अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी और बची हुई 15 छुट्टियों के पैसे मिलेंगे।

    सैलरी

    इन-हैंड सैलरी पर किस प्रकार फर्क पड़ेगा?

    कर्मचारियों की इन-हैंड सैलेरी में काफी बदलाव आएगा क्योंकि नए कानूनों के तहत कर्मचारी के वेतन में मूल सैलरी यानी बेसिक सैलरी का हिस्सा 50 प्रतिशत तक हो जाएगा और बाकी का 50 प्रतिशत तमाम तरह के अलाउंस होंगे।

    नए नियम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं की तरफ से दिए जाने वाले प्रोविडेंट फंड (PF) योगदान में भी वृद्धि होगी।

    रिटायरमेंट के लिहाज से विशेषज्ञ इस बदलाव को अच्छा मान रहे हैं।

    नाम

    चार नए श्रम कानूनों के नाम क्या हैं?

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 44 श्रम कानूनों का केंद्र सरकार ने चार कोड में विलय किया है।

    सरकार ने कोड ऑफ वेजेज 2019 को 8 अगस्त, 2019 को नोटिफाई किया था।

    इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 को 29 सितंबर, 2020 को नोटिफाई किया था।

    जानकारों के मुताबिक, इन नए कानूनों के लागू होने से देश में रोजगार बढ़ने के साथ-साथ श्रम बाजार में सुधार होगा।

    ड्राफ्ट

    फरवरी, 2021 में तैयार किया गया था नए श्रम कानूनों का ड्राफ्ट

    श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इन चारों श्रम कानूनों का फाइनल ड्राफ्ट फरवरी, 2021 में ही तैयार कर लिया था।

    हालांकि, कुछ राज्यों ने अभी तक चारों श्रम कानूनों के तहत नियम नहीं बनाए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि केवल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) ने वेतन कानून के तहत मसौदा नियमों को प्रकाशित किया है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    केंद्र सरकार
    श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

    ताज़ा खबरें

    JSW MG को बिक्री में मिली 40 फीसदी की बढ़त, अब तक की सर्वाधिक  MG मोटर्स
    IPL 2025: क्वालीफायर-2 में बारिश ने डाला खलल, मैच धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? IPL 2025
    ऋतिक रोशन-कियारा आडवाणी समेत फिल्मों में आ रहीं इन 5 नई जोड़ियाें पर सबकी नजर तृप्ति डिमरी
    ग्रिंडर ऐप पर लड़की बनकर धोखाधड़ी कर रहे लड़के, बरतें ये सावधानियां  डेटिंग ऐप्स

    केंद्र सरकार

    सरकार शुरू करने जा रही अतुल्य भारत 3.0 अभियान, पर्यटकों को मिलेगा अलग अनुभव पर्यटन
    कोरोना वैक्सीनेशन: क्या सभी के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है? वैक्सीन समाचार
    आज खुलेगा LIC का IPO, पैसा लगाने से पहले जानें अहम बातें IPO
    LIC IPO: क्या होता है IPO और इसका उद्देश्य? IPO

    श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

    नए लेबर कोड में हो सकता है चार दिवसीय कार्य सप्ताह और फ्री मेडिकल जांच भारत की खबरें
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025