बंद पड़े PPF अकाउंट को इस तरह करें शुरू, जानें आसान प्रक्रिया
क्या है खबर?
जब निवेश की बात होती है तो लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर भरोसा जताते हैं क्योंकि इसमें सरकारी गारंटी और सुरक्षा होती है।
PPF अकाउंट की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद बेहतर रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर किसी वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाए तो यह रिटर्न नहीं मिलता है।
ऐसे में अगर आप बंद पड़े PPF अकाउंट को दोबारा शुरू कराना चाहते हैं तो इस आसान प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं।
जानकारी
क्या है PPF?
PPF एक बचत योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसमें गारंटी के साथ अच्छा रिटर्न और कई तरह के टैक्स लाभ मिलते हैं।
PPF अकाउंट में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना जमा किए जा सकते हैं।
इस अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, अगर ग्राहक चाहें तो इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकता है।
लॉन्ग टर्म निवेश के लिए PPF एक बेहतर विकल्प माना जाता है।
वजह
इस वजह से बंद होता है PPF अकाउंट
PPF अकाउंट की मैच्योरिटी का समय आमतौर पर 15 साल का होता है, इसके बाद ही ग्राहक अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकता है।
अगर PPF ग्राहक किसी वजह से मैच्योरिटी से पहले न्यूनतम राशि 500 रुपये जमा नहीं करता है तो अकाउंट बंद हो जाता है।
मैच्योरिटी से पहले बंद पड़े PPF अकाउंट को स्थायी रूप से बंद नहीं किया जाता है और ग्राहक चाहे तो इसे फिर से शुरू कर सकता है।
नुकसान
अकाउंट बंद होने के नुकसान
2016 के नए नियमों के बाद PPF अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले भी बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी अकाउंट पांच साल का होना चाहिए। बंद पड़े अकाउंट में यह सुविधा नहीं मिलती है।
अगर अकाउंट बंद नहीं हुआ है तो PPF अकाउंट से छह साल के बाद लोन लिया जा सकता है।
बंद पड़े PPF अकाउंट के बाद कोई भी ग्राहक दूसरा PPF अकाउंट खुलवा नहीं सकता है।
प्रक्रिया
बंद पड़े PPF अकाउंट को इस प्रक्रिया से करें शुरू
PPF अकाउंट को दोबारा शुरू कराने के लिए ग्राहक को बैंक या डाकघर जाना होगा।
इसके बाद काउंटर से अकाउंट दोबारा शुरू करने वाला फॉर्म लें।
फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा।
यह शुल्क साल के हिसाब से लगाया जाता है और यह 500 रुपये प्रतिवर्ष होता है।
शुल्क के साथ आपको 50 रुपये प्रति वर्ष जुर्माना भी देना पड़ता है।
इसके बाद आपका अकाउंट फिर से शुरू हो जाएगा।