इनकम टैक्स पर राहत नहीं, कैंसर की दवाए सस्ती; बजट से आम आदमी को क्या मिला?
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में रिफॉर्म पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। नौकरीपेशा लोगों या आम आदमी के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सीधी कोई राहत नहीं मिली है। इसके अलावा भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ घोषणाएं मध्यम वर्ग या छोटे निवेशकों के लिए अहम हैं। आइए जानते हैं बजट से आम आदमी को क्या मिला।
इनकम टैक्स
इनकम टैक्स पर कोई ऐलान नहीं
बजट में नौकरीशुदा लोगों को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। पहले की तरह 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 रुपये मानक कटौती मिलाकर ये राशि 12.75 लाख पर पहुंच जाएगी। इस साल टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए 3 महीने अतिरिक्त समय मिलेगा। अब 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
कैंसर
कैंसर का इलाज सस्ता होगा
सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इन पर फिलहाल 5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती थी। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी, जिसका सीधा फायदा मरीजों और उनके परिजनों को होगा। इसके साथ ही हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों से भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। यानी इलाज सस्ता होगा।
सफर
रेलवे में भी आम आदमी के लिए बड़ी घोषणा नहीं
वित्त मंत्री ने 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। इसके अलावा अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं की घोषणा हुई है, लेकिन आम आदमी के सफर को आसान बनाने वाली नई ट्रेनों या ऐसी कोई परियोजना की शुरुआत नहीं की गई है। रेल किराए पर भी कोई घोषणा नहीं हुई।
सस्ता
क्या-क्या होगा सस्ता?
माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम हुई। ये सस्ते हो सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। मोबाइल बैटरी सस्ती होगी। सोलर पैनल भी सस्ते होंगे। जूते, कपड़े सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि निर्यात पर टैक्स छूट दी गई है। विदेश से निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगवाना सस्ता होगा। सरकार ने ऐसे सामान पर टैक्स 20 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।