
GST में बदलावों से किसानों, छात्रों और आम आदमी को क्या राहत मिलेगी?
क्या है खबर?
त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए वस्तु और सेवा कर (GST) में 12 और 28 प्रतिशत के दर को खत्म कर दिया है। अब केवल 5 और 18 प्रतिशत की दर होगी। इसके अलावा लग्जरी सामान और तंबाकू-सिगरेट जैसी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर से टैक्स लगेगा। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। आइए जानते हैं किस वर्ग को क्या फायदा होगा।
किसान
किसानों को हुए ये फायदे
किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी से लेकर पेस्टीसाइड तक सस्ते मिलेंगे। टैक्टर, सिंचाई मशीन और बुआई से लेकर कटाई तक में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर अब 5 प्रतिशत GST लगेगा। पहले ये 12 प्रतिशत था। ट्रैक्टर टायर पर 18 की जगह 5 प्रतिशत GST लगेगा। इसके अलावा बायो-पेस्टीसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और आधुनिक कृषि मशीनरी को भी 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब के दायरे में लाया गया है। देश के करोड़ों किसानों को इसका फायदा होगा।
छात्रों
विद्यार्थियों को क्या राहत मिली है?
GST में बदलावों से स्टेशनरी के कई सामान सस्ते होंगे। सरकार ने मेप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयोन, कलरिंग पेन, कॉपी और किताबों पर GST बिल्कुल खत्म कर दिया है। पहले इन सामानों पर 12 प्रतिशत GST लगता था। वहीं, रबर पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। इससे स्कूली शिक्षा से जुड़ी लागत में कमी आएगी और अभिभावकों को सीधी राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य
सेहत को लेकर आम आदमी को मिली बड़ी राहत
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18 प्रतिशत GST पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे प्रीमियम भुगतान करने वालों को सीधी राहत मिलेगी। मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नॉस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, चश्मे और थर्मामीटर पर अब केवल 5 प्रतिशत GST लगेगा। पहले इन पर 18 से 12 प्रतिशत टैक्स लगता था। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की 33 जरूरी दवाओं पर GST शून्य किया गया है।
वाहन
आम आदमी के लिए वाहन खरीदना हुआ आसान
अब 350cc तक इंजन क्षमता वाली सभी मोटरसाइकिलों पर 18 प्रतिशत GST लागू होगा। पहले ये 28 प्रतिशत था। इसके अलावा तीन-पहिया वाहन और लोडिंग वाहनों पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। सभी छोटी कारों पर 28 की जगह 18 प्रतिशत GST लगेगा। इस श्रेणी में पेट्रोल, LPG, CNG या ऐसे कारें आती हैं, जिनकी इंजन क्षमता 1200cc तक और लंबाई 4,000 मिलीमीटर हो। पहले ऐसे वाहनों पर 28 प्रतिशत GST और 22 प्रतिशत तक कंपनसेशन सेस लगता था।
सीमेंट
घर बनाना होगा सस्ता, सीमेंट पर GST घटा
सरकार ने आम आदमी के खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए हैं। सीमेंट पर GST को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी 12 की बजाय 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। रेत-चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर 12 की जगह 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।