
बैंक की सेवाओं से नाखुश हैं तो ट्रांसफर करा सकते हैं PPF अकाउंट, जानें तरीका
क्या है खबर?
अगर आप बैंक की सेवाओं से असंतुष्ट हैं और अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो ये संभव है।
बैंक के अकाउंट की तरह अब आप PPF अकाउंट को भी आसानी से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं।
यह सुविधा उन लोगों के लिए खासतौर पर मददगार है, जो एक शहर से दूसरे शहर में जा बसे हैं।
PPF अकाउंट ट्रान्सफर कैसे होगा, आइए जानते हैं।
एप्लीकेशन
सबसे पहले देनी होगी ट्रांसफर एप्लीकेशन
सबसे पहले आपको PPF अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए अपने अकाउंट की मौजूदगी वाले बैंक में अकाउंट ट्रांसफर की एप्लीकेशन देनी होगी। इस एप्लीकेशन में आपको उस बैंक का नाम लिखना होगा जहां पर आप अपना PPF अकाउंट ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं।
इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में एक से सात दिन का समय लग सकता है, इसलिए एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें ताकि वक्त आने पर यह काम आ सके।
दस्तावेज
एप्लीकेशन मिलने के बाद बैंक क्या करेगा?
एप्लीकेशन मिलने के बाद बैंक तुरंत अपना काम शुरू कर देगा।
PPF अकाउंट की मौजूदगी वाला बैंक ओरिजिनल दस्तावेज, जैसे कि अकाउंट की सर्टिफाइड कॉपी, अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन, नॉमिनेशन फॉर्म और सिग्नेचर का सैंपल आदि को आपको सौंपेगा या फिर इन्हें सीधे उस बैंक में भेज देगा, जहां आप अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं।
इन दस्तावेजों के साथ PPF अकाउंट के मौजूदा बैलेंस का चेक/DD भी जाएगा, साथ ही अकाउंट होल्डर को बैंक एक क्लोजर डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा।
अकाउंट फॉर्म
नए बैंक में फिर से भरना होगा अकाउंट फॉर्म
जैसे ही आपका मौजूदा बैंक आपके दस्तावेजों को दूसरे बैंक भेजेगा, वैसे ही दूसरा बैंक आपको सूचित करेगा। इसके बाद आपको नए बैंक में PPF अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म A और नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा।
इसके लिए आपको PPF की ओरिजनल पासबुक और KYC के लिए फोटो, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज लेकर जाना होगा।
इस प्रक्रिया में एक महीने तक का समय लग सकता है, जिसके बाद आपको नई पासबुक जारी होगी।
जानकारी
ध्यान देने योग्य बातें
अकाउंट ट्रांसफर एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें।
पुरानी पासबुक की कॉपी कराने के बाद ही उसे जमा करें।
अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में PPF अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस दूसरे बैंक में आपका बचत खाता होना जरूरी है। अगर पहले से बचत खाता नहीं है तो खुलवा लें।
PPF खाता ट्रांसफर होने पर किसी भी प्रकार की सुविधा पर असर नहीं पड़ता है।