
पैन कार्ड में आधार से अलग हो गया नाम, जानें कैसे कराएं सुधार
क्या है खबर?
पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन और पहचान के लिए एक अहम दस्तावेज है।
यह आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंक में खाता खोलने तक कई कामों में जरूरी होता है।
अगर इसमें दिया गया नाम या अन्य विवरण आपके आधार कार्ड से मेल नहीं खाता, तो सरकारी या निजी कार्यों में रुकावट आ सकती है।
अच्छी बात यह है कि ऐसी गलतियों को आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आसानी से सुधार सकते हैं।
पहला तरीका
इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे सुधार करें?
अगर आप पैन में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन नंबर से लॉगिन करें।
इसके बाद 'पैन करेक्शन' ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन पर मांगी गई सभी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
अब 106 रुपये फीस भरें और फॉर्म सबमिट करें। आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिससे आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि अपडेटेड पैन कार्ड कब तक डिलीवर होगा।
दूसरा तरीका
NSDL पोर्टल से सुधार की प्रक्रिया
इस तरीके में NSDL की वेबसाइट www.nsdl.co.in या प्रोटीन पैन वेबसाइट पर जाएं।
अब 'चेंज/करेक्शन इन पैन डाटा' सेक्शन में 'अप्लाई नाउ' पर क्लिक करके 'करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा' को चुनें और अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल और पैन नंबर जैसी जानकारी भरें।
सबमिट करने पर टोकन नंबर मिलेगा। अब 'E-KYC एंड E-साइन' विकल्प चुनें, आधार के आखिरी 4 अंक दर्ज करें और जिन जानकारियों में बदलाव चाहिए उन्हें अपडेट करें।
प्रक्रिया
आगे की प्रक्रिया ऐसे पूरी करें
अब 'कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स' सेक्शन में नया पता या मोबाइल नंबर भरें। दस्तावेज अपलोड करें, घोषणा करें और फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके जोड़ें।
इसके बाद सबमिट कर प्रीव्यू देखें और भुगतान पेज पर जाकर शुल्क भरें। आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से KYC पूरा करें।
अंत में 'eSign' के जरिए आवेदन फाइनल सबमिट करें और रिसिप्ट फॉर्म डाउनलोड करें, जिसका पासवर्ड आपकी जन्मतिथि (DD/MM/YYYY) होगी।