
ED ने अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस दर्ज किया, जानिए मामला
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी, उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत नया मामला दर्ज किया है। अनिल पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 2,929 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई पिछले महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर की है। मामले में आगे अनिल से पूछताछ हो सकती है।
धोखाधड़ी
CBI ने अगस्त में दर्ज किया था मामला
इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, CBI ने RCOM, उसके निदेशक अनिल, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में अगस्त में मामला दर्ज किया था। तब जांच एजेंसी ने अनिल के मुंबई स्थित आवास और RCOM के कॉरपोरेट कार्यालयों की तलाशी ली थी। CBI की प्राथमिकी SBI मुंबई शाखा के उपमहाप्रबंधक ज्योति कुमार की शिकायत पर आधारित थी। उनका आरोप था कि अक्टूबर, 2020 को फोरेंसिक ऑडिट में ऋण उपयोग में अनियमितताएं मिली थीं।
शिकायत
अनिल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कुल 4 मामले दर्ज
बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में अनिल, उनकी कंपनियों और सहयोगियों के खिलाफ ED का नया मामला पहले से दर्ज किए गए 3 अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शामिल हो गया है। कुछ दिन पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने भी Rcom और अनिल के ऋण खातों को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया था, जो ऐसी कार्रवाई करने वाला तीसरा बैंक है। इससे पहले SBI और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) भी कंपनी को धोखाधड़ी बता चुके हैं।