बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, सार्वजनिक होगा नाम
लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए सरकार कई नए-नए नियम लाती है। यहां तक कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना तक देना पड़ता है। इसके बाद भी वे ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब परिवहन विभाग ऐसा करने वालों के लिए एक और नियम लेकर आया है। अब बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का नाम राज्य के परिवहन विभाग अपनी-अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपलोड करेंगे।
'नेम और शेम' सेक्शन में होगा इन लोगों का नाम
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अधिक रफ्तार और खराब ड्राइविंग करने वाले लोगों को रोकने के लिए परिवहन विभागों की वेबसाइट्स पर 'नेम और शेम' नाम का सेक्शन बनाया जाएगा। इसमें ऐसे लोगों के नाम होंगे, जो बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे। हालांकि, ऐसा तभी होगा, जब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य ठहराए जाने वाला व्यक्ति एक महीने के भीतर इसके लिए कोई अपील नहीं करेगा या उसकी अपील खारिज कर दी जाएगी।
पोर्टल पर बनाया जाएगा एक अन्य नया सेक्शन
परिवहन विभाग द्वारा यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नियमों का पालन न करने वाले लोग ऐसा कर न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा बनते हैं। परिवहन विभाग अपने पोर्टल में अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1A) के तहत 'रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस' नाम का एक अलग सेक्शन भी बनाएगा, जो सामान्य लोगों के लिए शेयर और पढ़ने के लिए PDF फॉर्म में उपलब्ध होगा।
अब इन वाहनों का भी हो सकेगा बीमा
सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में संशोधित नियमों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इन नियमों को 1 अप्रैल से लागू किया जा चुका है। इनके तहत खास तौर से दिव्यांग लोगों के लिए तैयार किए गए वाहनों, मोडिफाईड और पुराने पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स का उपयोग कर तैयार किए गए रेट्रोफिटिंग वाहनों का रजिस्ट्रेशन और बीमा भी हो सकेगा। बता दें कि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था।
नियमों में बदलाव होने से लोगों को होगी सुविधा
नियमों में बदलाव होने से लोगों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। फॉर्म भरने से लेकर चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने तक, सभी काम ऑनलाइन माध्यम से होंगे। इसके साथ ही सरकार ने कमर्शियल वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हटाकर उसकी जगह न्यूनतम प्रशिक्षण और भाषा की समझ होना अनिवार्य कर दिया है।
डीलरशिप्स पर होगा पंजीकरण
इसके अलावा संशोधित नियमों के अनुसार अब नए वाहन का पंजीकरण कराने के लिए उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) लाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि पूरी तरह से निर्मित वाहनों का पंजीकरण अब डीलरशिप्स पर ही होगा।