अपने वाहन के लिए VIP नंबर लेना चाहते हैं तो जानें पूरी प्रक्रिया
ज्यादातर लोग अपने वाहन के लिए VIP नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नंबर उपलब्ध कम होते हैं और उसे लेने वालों की संख्या अधिक होती है। इसलिए लोगों में उन्हें लेने की होड लगी रहती है। यह नंबर लेना या मिलना आसान बात नहीं होती है। वहीं कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। अगर आप VIP नंबर लेना चाहते हैं तो यहां से उसकी पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। अब होम पेज पर जाकर ऑनलाइन मैन्यू में जाकर फैंसी नंबर के लिए दिए जा रहे ऑप्शन पर टैप करें। ऐसा करने पर आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहां पर न्यू पब्लिक यूजर पर जाकर नई यूजर आईडी बनाएं। इसके लिए आपको मांगे गए विवरण दर्ज करने होंगे। फिर आईडी के जरिये लॉग इन करने के बाद एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा।
अपने पास वाला RTO ऑफिस सिलेक्ट करें
ऐसा करने के बाद आपको नंबर सेक्शन पर टैप कर अपने पास वाले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ऑफिस को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद व्हीकल कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपके सामने फैंसी नंबरों की लिस्ट सामने आ जाएगी और नंबरों के सामने उसके कीमत भी लिखी होगी। अब कंटिन्यू टू रजिस्टर पर टैप करें। इतना करने के बाद एक फॉर्म सामने आएगा। उसे भरें। अब नंबर आपके नाम रजिस्टर हो जाएगा।
इस रंग की होनी चाहिए नंबर प्लेट
अब जब आपने VIP नंबर लेने का पूरी प्रक्रिया जान ली है तो अब आपको नंबर प्लेट के नियम भी जानने चाहिए। आपको बता हें कि अस्थायी नंबर की प्लेट पीले रंग की होनी चाहिए, जिस पर लाल रंग से नंबर और अक्षर लिखें होने चाहिए। डीलरशिप्स वाले वाहनों पर लाल रंग की नंबर प्लेट हो, जिस पर सफेद रंग से नंबर और अक्षर लिखे हों। वहीं नई बाइक या कार पर पेपर पर नंबर लिखकर चिपकाना गैरकानूनी है।
नंबर के अलावा कुछ भी लिखना होगा गैरकानूनी
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के अनुसार अब नंबर प्लेट पर अरेबिक नंबरों के साथ केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ही लिखे होने चाहिए। नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी लिखना गैरकानूनी है। वहीं प्लेट पर लिखे जाने वाले अक्षर की ऊंचाई 65 मिलीमीटर और मोटाई 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। साथ ही अक्षरों और नंबरों के बीच 10 मिलीमीटर की दूरी होनी चाहिए। हालांकि, यह दो और तीन पाहिया वाहनों के लिए नहीं है।