
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर 12 घंटे ट्रैफिक जाम है तो टोल टैक्स क्यों देना चाहिए?
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल में टोल प्लाजा से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम रहने के दौरान टोल टैक्स लेने पर सवाल उठाए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 12 घंटे ट्रैफिम जाम के दौरान टोल क्यों देना चाहिए? मामले में टोल वसूलने वाली गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने भी याचिका दायर की है।
विवाद
क्या है मामला?
केरल हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को NH-544 के मन्नुथी-एडापल्ली खंड की खराब स्थिति और यातायात भीड को दूर करने में NHAI की चूक के कारण त्रिशूर के पलियेक्कारा में टोल वसूली पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई है। इसके खिलाफ गुरुवायूर ने याचिका दायर की, जिस पर CJI गवई, के विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ सुनवाई कर रही थी। तभी पीठ ने इस मार्ग पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक लगे जाम पर प्रकाश डाला।
मामला
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईश्वर की वजह से गाड़ी पलट गई
मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रन ने NHAI की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कल के अखबार में 12 घंटे तक यातायात बाधित रहने की खबर थी। मेहता ने कहा कि यह ईश्वर का कृत्य था, वहां लॉरी पलट गई थी। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि लॉरी अपने आप नहीं गिरी, बल्कि गड्ढे में गिर गई और पलट गई थी। तब मेहता ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य चल रहा है।
जानकारी
दिल्ली की बारिश के दौरान अव्यवस्था पर नाराजगी जताई
सुनवाई के दौरान एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 'ई' गेट का हवाला दिया कि यहां हमेशा जाम रहता है। इस पर CJI गवई ने कहा, "दिल्ली की तो जानते हैं...अगर यहां 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है।"