पन्नू मामला: अमेरिका ने कहा- आरोपी निखिल गुप्ता के पेश होने के बाद ही सबूत देंगे
अमेरिका की सरकार ने खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए बड़ी शर्त रख दी है। अमेरिका ने कहा है कि जब तक गुप्ता न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश नहीं होते, तब तक उनके वकील को सबूत नहीं दिए जाएंगे। बता दें कि गुप्ता ने कोर्ट में आवेदन दायर कर सबूत पेश करने की मांग की थी।
क्या बोली अमेरिकी सरकार?
अमेरिकी सरकार ने कहा कि वह गुप्ता के न्यूयॉर्क कोर्ट में उपस्थित होने के बाद सबूत पेश करने को तैयार है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि गुप्ता व्यक्तिगत पेशी से पहले मुकदमे से जुड़ी सामग्री प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं और ऐसा करने के लिए गुप्ता ने कोई ठोस कारण भी नहीं बताया है। सरकार ने कहा कि सबूत पेश नहीं करना आपराधिक प्रक्रिया के संघीय नियमों के अनुरूप है।
गुप्ता के वकील बोले- उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा
गुप्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि गुप्ता के परिजनों की उन तक पहुंच 'बहुत सीमित' है और कांसुलर मदद की अनुमति भी नहीं है। वकीलों ने दावा किया कि गुप्ता को हिरासत में बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है, जिसमें एकांत कारावास भी शामिल है। बता दें कि गुप्ता 30 जून, 2023 से चेक गणराज्य की जेल में बंद हैं। अमेरिकी सरकार अब गुप्ता को वहां से अमेरिका प्रत्यर्पित करने की तैयारी कर रही है।
गुप्ता के वकील ने दायर की थी सबूत पेश करने की याचिका
बता दें कि गुप्ता के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर सबूत देने की मांग की थी। उसने कहा था कि उन्हें (गुप्ता को) हिरासत में रखने के बावजूद अधिकारियों ने आरोप साबित करने वाले कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। याचिका पर 8 जनवरी को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा था कि वे याचिका पर 3 दिन के भीतर जवाब दें। अब अधिकारियों ने पेशी के बिना सबूत देने पर आपत्ति जताई है।
क्या है मामला?
अमेरिका ने दावा किया है कि उसने पन्नू को अमेरिका में मारने की साजिश को नाकाम किया था। इस साजिश में गुप्ता शामिल था। अमेरिका ने आरोप लगाए कि इस पूरी साजिश में एक उच्चस्तरीय भारतीय अधिकारी भी शामिल था। हालांकि, इस मामले में अमेरिका ने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर अमेरिका सबूत पेश करेगा तो वो जांच करने को तैयार है।
गुप्ता पर क्या आरोप हैं?
अमेरिका ने गुप्ता पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के निर्देश पर पन्नू की हत्या की सुपारी दी थी। इस काम के बदले उसे एक लाख डॉलर दिए जाने थे। न्याय विभाग ने कहा कि निखिल नशीले पदार्थों और हथियारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में भी शामिल रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आरोप साबित होने पर उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है।