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    सऊदी अरब ने बदले नियम, अब मालिक की अनुमति के बिना नौकरी बदल सकेंगे विदेशी कामगार

    सऊदी अरब ने बदले नियम, अब मालिक की अनुमति के बिना नौकरी बदल सकेंगे विदेशी कामगार

    लेखन मुकुल तोमर
    Nov 05, 2020
    03:20 pm

    क्या है खबर?

    बुधवार को विदेशी कामगारों से संंबंधित नियमों में बड़े सुधार का ऐलान करते हुए सऊदी अरब ने उन्हें मालिक कंपनी की इजाजत के बिना नौकरी बदलने की इजाजत दे दी।

    इसके अलावा उन्हें विदेश आने-जाने और देश छोड़ने के लिए भी मालिक की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अभी तक इन सभी कार्यों के लिए विदेशी कामगारों को जिस कंपनी ने वे काम कर रहे हैं, उसकी मंजूरी की जरूरत होती थी।

    कफाला व्यवस्था

    अभी सऊदी अरब में काम करती है ये व्यवस्था

    सऊदी अरब की मौजूदा 'कफाला' व्यवस्था के अंतर्गत निजी कंपनियां विदेशी कामगारों को सऊदी अरब आने के लिए स्पॉन्सर करती हैं।

    कफाला के नियमों के तहत, विदेशी कामगार इन मालिक कंपनियों की इजाजत के बिना न तो अपनी नौकरी बदल सकते हैं और न ही देश छोड़ सकते हैं।

    यहां तक कि छुट्टियों में अन्य किसी देश जाने या किसी पहचान पत्र का बदलाने के लिए भी उन्हें मालिक की अनुमति की जरूरत पड़ती है।

    कड़ी आलोचना

    मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर रही है कफाला व्यवस्था

    कफाला व्यवस्था के तहत मालिक कंपनियां विदेशी कामगारों के काम पर आना बंद करने पर उनके खिलाफ "भागने की" रिपोर्ट भी दर्ज करा सकती हैं और उनकी इस रिपोर्ट से विदेशी कामगार एक तरह से भगोड़े बन जाते हैं।

    सऊदी अरब की ये व्यवस्था मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर भी रही है और वे इसे एक तरह की बंधुआ मजदूरी बता चुके हैं। उनका कहना है कि इसकी आड़ में कामगारों का शोषण और उत्पीड़न किया जाता है।

    सुधार

    अब सऊदी अऱब सरकार ने खत्म की कई तरह की पाबंदियां

    अब सऊदी अरब की सरकार ने इस व्यवस्था में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। मानव संसाधन मंत्रायल के उप मंत्री अब्दुल्लाह बिन नसीर अबुथुनायन ने ये ऐलान करते हुए कहा कि अब मजदूरों को नौकरी बदलने या विदेश आने-जाने के लिए मालिक कंपनी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

    नई 'एबशर' व्यवस्था के तहत विदेशी कामगार बिना मालिक की इजाजत के नौकरी बदलने और देश से बाहर जाने के लिए 'एग्जिट एंड री-एंट्री वीजा' के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    फायदा

    मार्च से प्रभावी होंगे नए नियम, लगभग एक करोड़ विदेशी कामगारों को होगा फायदा

    नई व्यवस्था के तहत मालिक कंपनियां काम पर आना बंद कर चुके विदेशी कामगारों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा सकेंगी और इसकी बजाय दोनों के बीच कॉन्ट्रेक्ट खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    सरकार के अनुसार, नए नियम 14 मार्च, 2021 से प्रभावी होंगे और वेतन से परे सभी निजी क्षेत्र के सभी विदेशी कामगारों पर लागू होंगे।

    सऊदी सरकार के इस कदम से लगभग एक करोड़ विदेशी कामगारों को फायदे का अनुमान है।

    बयान

    'विजन 2030' के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करेंगे ये बदलाव- मंत्री

    अबुथुनायन ने कहा कि सरकार देश में एक बेहतर श्रम बाजार बनाना चाहती है और मजदूरों के लिए काम के माहौल को भी बेहतर करना चाहती है।

    उन्होंने कहा कि इन बदलावों की मदद से 'विजन 2030' के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। बता दें कि विजन 2030 सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसके तहत वे 2030 तक तेल पर सऊदी अरब की निर्भरता को बेहद कम करना चाहते हैं।

    घरेलू कामगार

    नए नियमों से सऊदी अरब के घरेलू कामगारों को लाभ की भी उम्मीद

    नए नियमों से सऊदी अरब के लोगों को फायदा पहुंचने और देश में बेरोजगारी कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दरअसल, अभी तक कंपनियां सऊदी अरब के लोगों पर विदेशी कामगारों को तरजीह देती आ रही थीं क्योंकि वे सस्ते भी होते थे और नियमों की मदद से उनका शोषण भी आसान था।

    लेकिन अब नियमों में सुधार के बाद वे सऊदी के घरेलू कामगारों को काम पर रखने पर अधिक गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

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