दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित, पद से हटाए गए
दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने शनिवार को राष्ट्रपति यून सुक योल पर मार्शल लॉ लागू करने के विवादास्पद प्रयास के लिए महाभियोग चलाया गया। गुप्त मतदान में महाभियोग के पक्ष में 204 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 85 वोट आए। इसी तरह 3 सदस्यों ने मतदान नहीं किया और 8 वोट अवैध रहे। इस तरह राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लागू कर राजनीतिक संकट पैदा करने का दोषी पाया गया और उन्हें अस्थायी रूप से पद से निलंबित कर दिया।
प्रधानमंत्री हान डक सू को बनाया अंतरिम राष्ट्रपति
अब संवैधानिक न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक यून पद से निलंबित रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हान डक सू अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अदालत के पास यह निर्णय लेने के लिए 180 दिन का समय है कि यून को पद से स्थायी रूप से हटाया जाए या नहीं। अगर, अदलात उन्हें स्थायी रूप से हटाने का फैसला सुनाती है तो दक्षिण कोरिया को फैसला सुनाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा।
पिछले सप्ताह विफल हो गया था पहला महाभियोग
इससे पहले पिछले सप्ताह यून के खिलाफ पहला महाभियोग विफल हो गया था, क्योंकि यून की रूढ़िवादी पीपुल्स पावर पार्टी (PPP) ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था और कोरम पूरा नहीं हो सका था। उसके बाद आज दूसरी बार मतदान किया गया है।
राष्ट्रपति ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए लगाया था मार्शल लॉ
राष्ट्रपति यून ने गत 3 दिसंबर की रात को राष्ट्र के नाम संदेश में विपक्षी दलों को उत्तर कोरिया समर्थक बताते हुए शासन को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए अचानक मार्शल लॉ की घोषणा कर दी थी। उसके बाद नाराज लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनकी सैनिकों से भिड़ंत हुई। घोषणा के बाद नेशनल असेंबली में सांसद जमा हुए, जिसमें 300 में से 190 ने मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान कर इसे हटा दिया।