#NewsBytesExplainer: हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को होगी सजा, राष्ट्रपति पद की शपथ ले पाएंगे?
क्या है खबर?
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण से पहले नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स से जुड़े हश मनी मामले में ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
मामले के न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने कहा कि ट्रंप को जेल भेजने की सजा नहीं सुनाएंगे, लेकिन मामले को बिना सजा सुनाए खत्म भी नहीं करेंगे।
आइए जानते हैं ट्रंप को जेल जाने की सजा क्यों नहीं होगी।
सजा
ट्रंप को क्या सजा हो सकती है?
मर्चेन का कहना है कि शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे और उन्हें किसी भी तरह की सजा से छूट मिल जाएगी। इसलिए जरूरी है कि 20 जनवरी से पहले सजा सुनाकर कानून का शासन बनाए रखा जाए।
मर्चेन ने कहा कि वे ट्रंप को जेल भेजने के पक्ष में नहीं है और 'बिना शर्त रिहाई' की सजा सुना सकते हैं।
न्यायाधीश के मुताबिक, ट्रंप को बिना किसी हिरासत या जुर्माने के सजा दी जा सकती है।
जेल
ट्रंप को जेल क्यों नहीं भेजा जाएगा?
ट्रंप को जेल की सजा नहीं सुनाने का निर्णय उनकी उम्र, पूर्व आपराधिक इतिहास की कमी और उनके राष्ट्रपति चुनावों में जीत के बाद व्यावहारिक कारणों की वजह से लिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामले को खारिज नहीं करना और गंभीर सजा नहीं सुनाना ट्रंप की अनूठी परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की गंभीरता को देखते हुए सबसे संतुलित दृष्टिकोण है।
मामला खारिज
ट्रंप के खिलाफ मामला खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है?
न्यायाधीश मर्चेन ने कहा, "मामले को खारिज करना और जूरी के फैसले को दरकिनार करना राष्ट्रपति प्रतिरक्षा से संबंधित मामलों में कानून के शासन के अनुरूप नहीं होगा। इस तरह का निर्णय कानून के शासन को कई तरीकों से कमजोर करेगा। राष्ट्रपति को केवल शपथ लेने के बाद ही प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। निर्वाचित राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं होता। इसलिए निर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह प्रतिरक्षा नहीं दी जा सकती।"
असर
सजा का ट्रंप पर क्या असर होगा?
सजा के बाद ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिन्हें किसी गंभीर अपराध के लिए सजा सुनाई जाएगी।
हालांकि, ट्रंप के पास सजा के खिलाफ अपील करने का विकल्प रहेगा।
सजा से उनके राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर भी कोई असर नहीं होगा। वे 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकेंगे।
ट्रंप को किसी भी कानूनी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा और मामला लगभग खत्म हो चुका है।
छूट
क्या राष्ट्रपति को सजा से छूट मिलती है?
अमेरिकी न्याय विभाग की नीति है कि किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद संभावना है कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले खारिज हो सकते हैं।
ABC न्यूज से बात करते हुए मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ट्रायल डिविजन के पूर्व प्रमुख करेन फ्रीडमैन एग्निफिलो ने भी कहा कि ट्रंप के खिलाफ सभी मामले बंद हो जाएंगे।
ट्रंप के पास खुद को माफ करने का विकल्प भी रहेगा।
मामला
क्या है हश मनी का मामला?
ट्रंप पर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए करोड़ों रुपये देने का आरोप है।
दरअसल, डैनियल्स का कहना है कि 2006 में ट्रंप ने उनके साथ सहमति से संबंध बनाए थे। हालांकि, 2016 के राष्ट्रपति चुनावों से पहले ट्रंप ने डैनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे।
ट्रंप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए राजनीति से प्रेरित बताया था, लेकिन वे दोषी करार दिए जा चुके हैं।