इंदौर: वैक्सिंग के दौरान उतरी महिला की त्वचा, स्पा मालिक पर लगा 70,000 रुपये का जुर्माना
मध्य प्रदेश के इंदौर की एक महिला ने अपनी ब्राजीलियाई वैक्सिंग में गड़बड़ी के लिए एक स्पा पर मुकदमा दायर किया था। यह घटना नवंबर, 2021 में हुई थी, लेकिन हाल ही में अदालत ने स्पा मालिक को महिला को मुआवजे के तौर पर 70,000 रुपये देने का आदेश दिया। चंदन नगर की रहने वाली महिला 4,500 रुपये की प्रीमियम ब्राजीलियाई (बिकिनी) वैक्सिंग के लिए तुलसी नगर के एक स्थानीय स्पा में गई थी। आइए पूरा मामला जानते हैं।
महिला के कई बार कहने के बाद भी स्पा ने की गलती
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला का कहना है कि जैसे ही वैक्सीन सत्र शुरू हुआ, उसने स्पा कर्मचारी से शिकायत की कि वैक्स बहुत गर्म है और इससे उसे जलन हो रही है। हालांकि, कर्मचारी ने उसे आश्वासन दिया कि यह सामान्य है और उसे जलन नहीं होगी। इसके अलावा स्पा मालिक ने भी कहा कि जननांग क्षेत्र संवेदनशील है और वे पूरी देखभाल के साथ वैक्सीन प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
स्पा को बरतनी चाहिए थी पूरी सावधानी- जज
आश्वासन के बावजूद वैक्सिंग गलत हो गई और महिला की त्वचा छिल गई, जिससे अत्यधिक जलन हुई। जानकारी के मुताबिक, जनवरी, 2022 में महिला स्पा मालिक को खराब सर्विस के लिए कोर्ट ले गई। वहां मालिक ने मामले के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 14 अप्रैल को कोर्ट ने पाया कि वैक्सिंग सेशन के दौरान महिला को गंभीर चोटें आई थीं। जज ने कहा कि स्पा को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी।
70,000 रुपये का भुगतान करेगा स्पा
जज ने यह भी कहा कि सेवा प्रदाता को महिला की चिंताओं को सुनना चाहिए था और वैक्सिंग सत्र ग्राहक की त्वचा पर वैक्सिंग का परीक्षण करने के बाद ही शुरू होना चाहिए था। इसके बाद अदालत ने स्पा को महिला की त्वचा को नुकसान पहुंचाने के लिए 30,000 रुपये, मानसिक पीड़ा देने के लिए 20,000 रुपये और महिला के चिकित्सा उपचार के लिए 20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
वैक्सिंग के ऐसे मामलों में देखने को मिल रहा है इजाफा- बलराज कुमार
अदालत ने स्पा मालिक को 30 दिन के भीतर राशि का भुगतान करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वैक्सिंग के गलत हो जाने के ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष बलराज कुमार पालोडा ने कहा, "हमने पिछले सप्ताह में 4 स्पा/सैलून और पिछले साल लगभग 15 स्पा के खिलाफ फैसला सुनाया है।"