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सुरेश रैना और शिखर धवन पर ED की कार्रवाई, 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की 
रैना और धवन पर ED की कार्रवाई (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

सुरेश रैना और शिखर धवन पर ED की कार्रवाई, 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की 

Nov 06, 2025
04:15 pm

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ऐसी खबर है कि गुरुवार (6 नवंबर) को ED ने इन दोनों पूर्व भारतीय खिलाड़ियों की कुल 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत की गई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

खबर 

रैना के 6.64 करोड़ और धवन के 4.5 करोड़ रुपये की सम्पत्ति हुई जब्त 

न्यूज-18 के मुताबिक, ED ने कहा कि जब्त की गई सम्पतियों में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश हैं, जबकि धवन के नाम पर 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है। ED पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि रैना और धवन को ऐप का प्रचार का भुगतान मिला था । PMLA के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराध से अर्जित धन का लाभार्थी होता है तो वह व्यक्ति संदिग्ध होता है।

मामला 

गैरकानूनी तरीके से हुआ था रैना और धवन को भुगतान

रैना को ED ने अगस्त में और धवन को सितंबर 2025 में अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। ED अधिकारी पूछताछ के दौरान इस ऐप से रैना और धवन के संबंधों और संभावित भूमिका को समझने की कोशिश कर रहे थे। ED के मुताबिक, रैना और धवन ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इन प्लेटफॉर्म्स का प्रचार किया और इसके बदले उन्हें विदेशी रास्तों से (गैरकानूनी तरीके से) भुगतान किया गया था।

जांच 

ED ने किए ये खुलासे 

ED अधिकारियों ने कहा कि इन भारतीय खिलाड़ियों ने जानबूझकर ये समझौते किए, जबकि उन्हें पता था कि 1xBet भारत में काम करने के लिए अधिकृत नहीं है। जांच से पता चला है कि कंपनी असत्यापित भुगतान गेटवे के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान कर रही थी। कथित तौर पर यह धनराशि भारतीय खातों में भेजे जाने से पहले कई विदेशी बिचौलियों के माध्यम से स्थानांतरित की गई थी।

सलाह 

ED ने आम जनता को दी ये सलाह 

ED ने जनता को एक सख्त सलाह भी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों में शामिल होने या उन्हें बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। ED ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अपने बैंक खातों, डेबिट कार्ड या पेमेंट वॉलेट को अज्ञात स्रोत से धन हस्तांतरित करने के लिए साझा करने या इस्तेमाल करने की अनुमति देने के खिलाफ चेतावनी दी है।