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    नोटों की पहचान के लिए रिजर्व बैंक लाएगा मोबाइल ऐप

    नोटों की पहचान के लिए रिजर्व बैंक लाएगा मोबाइल ऐप

    लेखन प्रमोद कुमार
    Jul 15, 2019
    01:24 pm

    क्या है खबर?

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नोटों की पहचान के लिए नई मोबाइल ऐप लाने की तैयारी कर रहा है।

    यह ऐप खास तौर से दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी।

    फिलहाल बाजार में एक रुपये, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट चलन में है।

    जानकारी के लिए बता दें कि एक रुपये का नोट केंद्र सरकार जारी करती है। आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

    नए नोट

    नए डिजाइन और साइज में आए हैं नए नोट

    RBI ने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों के ट्रांजेक्शन पूरी करने के लिए नोटों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है।

    फिलहाल दृष्टिबाधित लोगों के लिए 100 रुपये से ऊपर की कीमत के नोटों पर प्रिटिंग आधारित पहचान निशान दिए गए हैं।

    नोटबंदी के बाद केंद्रीय बैंक ने नए साइज और डिजाइन वाले नोट जारी किए थे।

    नई ऐप बनाने के लिए वेंडर की तलाश में लगे RBI ने कहा कि वह दृष्टिबाधित लोगों के सामने वाली चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हैं।

    ऐप

    नोट की पहचान के लिए लेनी होगी फोटो

    इस ऐप के लिए टेक कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करते हुए RBI ने कहा कि इसकी मदद से महात्मा गांधी और महात्मा गांधी (न्यू) सीरीज के नोटों को पहचाना जा सकेगा।

    इसके लिए ऐप में जाकर नोट की फोटो लेनी होगी। फोटो लेेने के बाद ऐप ऑडियो के जरिए यूजर्स को बताएगी कि यह कितनी कीमत का नोट है।

    अगर फोटो सही नहीं आती है तो ऐप दोबारा फोटो लेने के लिए कहेगी।

    जानकारी

    लाखों दृष्टिबाधित लोगों को होगा फायदा

    पिछले साल जून में RBI ने कहा था कि वह दृष्टिबाधित लोगों के लिए नोटों की पहचान के लिए कोई डिवाइस या व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा है। RBI के ऐप लानेे के फैसले से देशभर के 80 लाख दृष्टिबाधित लोगों को फायदा होगा।

    निर्देश

    ATM को लेकर RBI ने जारी किए थे निर्देश

    भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ATM को लेकर बैंकों को निर्देश जारी किए थे।

    RBI ने बैंकों से कहा था कि अगर तीन घंटे से ज़्यादा समय तक किसी बैंक का ATM कैशलेस होगा, तो उन बैंकों पर जुर्माना लगेगा।

    RBI के इस आदेश के बाद तीन घंटे से ज्यादा समय तक ATM में कैश न होने पर संबंधित बैंक को जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की राशि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगी।

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