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जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई टालने से इंकार
जमीन के बदले नौकरी मामले में सुप्रीम कोर्ट लालू यादव को झटका

जमीन के बदले नौकरी मामला: लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई टालने से इंकार

लेखन गजेंद्र
Jul 30, 2025
03:44 pm

क्या है खबर?

जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई टालने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर निचली कोर्ट उनके खिलाफ आरोप तय करती है, तो उनके खिलाफ जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली उनकी याचिका "निष्फल" नहीं होगी। कोर्ट ने 18 जुलाई को भी सुनवाई टालने की उनकी याचिका को खारिज किया था।

याचिका

बुधवार को दायर की थी नई याचिका

इससे पहले 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा टालने से इंकार कर दिया था। हालांकि, बीमारी के कारण सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थित रहने की छूट दी है। इसके बाद बुधवार को यादव ने अपनी नई याचिका दायर की, जिसमें मुकदमे को 12 अगस्त तक स्थगित करने का अनुरोध किया। इस दौरान हाई कोर्ट 2022 में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा।

विवाद

क्या है जमीन के बदले नौकरी का मामला?

जमीन के बदले नौकरी का मामला 2004 से 2009 का है, उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि मंत्री रहते हुए लालू ने पश्चिम-मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में ग्रुप-डी की नौकरी देने के नाम पर लोगों से अपने परिवार और संबंधित एके इंफोसिस कंपनी के नाम पर जमीन कराई थी। मामले में 2 आरोपपत्र दाखिल हुए, जिसमें दूसरी में पहली बार तेजस्वी का नाम शामिल किया गया था। अब तेज प्रताप का नाम भी शामिल है।