सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्पीकर को निर्देश, शिवसेना और NCP दरार मामले में जल्द करें फैसला
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दरार संबंधी मामले में जल्द फैसला करें।
लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरार के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर, 2023 को शिवसेना और 31 जनवरी, 2024 तक NCP मामले का फैसला करें।
मामले पर सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने की। अगली सुनवाई जनवरी में होगी।
सुनवाई
पीठ ने जताई महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट में याचिका शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता सुनील प्रभु और NCP (शरद पवार गुट) के नेता जयंत पाटिल ने दायर की थी।
दायर याचिकाओं में शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे गुट और NCP के लिए अजित पवार गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई कर जल्दी फैसला करने की मांग की है।
पीठ ने सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष पर नाराजगी जताई, जिन्होंने शिवसेना मामले पर फैसला करने के लिए 29 फरवरी, 2024 तक समय मांगा था।
टिप्पणी
क्या बोले CJI?
रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, "उन्हें फैसला करना है और इसे 31 दिसंबर तक खत्म करना है। चुनावों की घोषणा होने तक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती।"
बता दें, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में बगावत करके भाजपा के साथ सरकार बनाई और पार्टी पर अपना दावा ठोंका। चुनाव आयोग ने 16 फरवरी, 2023 को उनको असली शिवसेना माना।
वहीं, NCP नेता अजित पवार जुलाई 2023 में बगावत कर सरकार में शामिल हुए थे।