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    AAP नेता संजय सिंह नहीं ले सके राज्यसभा सांसद की शपथ, उपराष्ट्रपति ने दिया ये कारण
    AAP नेता संजय सिंह को सभापति ने सांसद पद की शपथ की अनुमति देने से इनकार कर दिया

    AAP नेता संजय सिंह नहीं ले सके राज्यसभा सांसद की शपथ, उपराष्ट्रपति ने दिया ये कारण

    लेखन नवीन
    Feb 05, 2024
    03:26 pm

    क्या है खबर?

    आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है।

    सोमवार को उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करनी थी, लेकिन राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की इजाजत नहीं दी।

    उन्होंने कहा कि उनका मामला विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है।

    दरअसल, संजय को 7 जुलाई, 2023 में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था और उनका मामला विशेषाधिकार समिति के पास है।

    रिपोर्ट

    सिंह को कोर्ट ने दी थी शपथ ग्रहण की इजाजत 

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले सिंह ने शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था।

    उन्हें शनिवार को कोर्ट ने जेल से बाहर जाकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी थी।

    इस साल जनवरी में सिंह को राज्यसभा में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया था। वह पहली बार 2018 में पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद चुने गए थे।

    जानकारी

    निर्विरोध चुने गए 3 सासंदों में 2 ले चुके हैं शपथ

    दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों के लिए संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता को निर्विरोध चुना गया था। सिंह के अलावा 2 अन्य सांसदों ने 31 जनवरी को सदन में शपथ ले ली थी।

    याचिका

    कोर्ट ने 7 दिन की अंतरिम जमानत देने से किया था इनकार 

    सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मामले में याचिका दायर कर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी।

    हालांकि, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुरोध पर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें मामूली राहत देते हुए आज शपथ ग्रहण की इजाजत दी।

    कोर्ट

    विशेषज्ञ बोले- विशेषाधिकार समिति ही लेगी शपथ पर निर्णय

    विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट ने सिंह को संसद सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत न देकर केवल शपथ ग्रहण की अनुमति दी थी और सिंह अभी तो सदन में नहीं बैठ सकते।

    उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिश के बाद ही उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो पाएगा।

    इससे पहले AAP ने आरोप लगाया था कि सभापति सचिवालय ने चेंबर में ही सिंह को शपथ दिलाने चाहते थे, जबकि सभी को सदन में शपथ दिलाई जाती है।

    आरोप

    कथित शराब नीति घोटाले में सिंह पर क्या आरोप हैं?  

    ED का आरोप है कि सिंह ने शराब घोटाले के आरोपी व्यापारी दिनेश अरोड़ा से मुलाकात की थी और उनके माध्यम से ही दिनेश मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे।

    ED के अनुसार, सिंह ने दिनेश को कई रेस्तरां मालिकों से बात करने को कहा, जिनसे दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए 82 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

    सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है।

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