हरियाणा: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार
क्या है खबर?
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के रखने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर फैसला अब 26 मई को किया जाएगा।सुनवाई के दौरान वह कोर्ट में मौजूद थे।
इससे पहले कोर्ट ने 19 मई को मामले पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और निर्णय के लिए आज का दिन निर्धारित किया था।
प्रकरण
चौटाला के खिलाफ क्या है आय से अधिक संपत्ति का मामला?
बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।
इसमें CBI ने चौटाला को साल 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
हालांकि, चौटाला ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए हैं।
जब्ती
ED ने 2019 में जब्त की थी चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशाल (ED) ने साल 2019 में चौटाला की 3.68 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में उनके फ्लैट, मकान और भूखंड शामिल थे। जब्त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं।
ED ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज FIR पर की थी।
जनवरी 2021 में दिल्ली की कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए थे।
दोषी
कोर्ट ने आखिरकार चौटाला को माना दोषी
इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को मामले में दोषी करार दिया है।
कोर्ट के फैसले के बाद CBI के वकील अजय गुप्ता ने कहा, "ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर बहस 26 मई को होगी। हम कोर्ट से मांग करेंगे कि कानून के ऊपर लोगों को जो विश्वास है, वह कायम रहे। मामले में चौटाला को उम्र का फायदा मिलेगा या नहीं, वह कानून के हिसाब से देखा जाएगा।"
अन्य
चौटाला को JBT घोटाले में भी मिली थी 10 साल की सजा
बता दें कि चौटाला को 1999-2000 में हरियाणा में जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर (JBT) भर्ती घोटाला मामले में भी दोषी पाया गया था। उस समय चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थी।
मामले की जांच करने वाली CBI ने घोटाले में कुल 55 लोगों को दोषी पाया था।
उसके बाद साल 2013 में कोर्ट ने चौटाला और उनके बेटे अजय को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। पिछले साल 2 जुलाई को सजा पूरी होने पर वह रिहा हुए थे।
पृष्ठभूमि
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
बता दें कि चौटाला पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह पहली बार जनता दल पार्टी से 2 दिसंबर, 1989 से 22 मई, 1990, दूसरी बार 12 जुलाई, 1990 से 17 जुलाई, 1990 और तीसरी बार समाजवादी जनता पार्टी से 22 मार्च, 1991 से 5 अप्रैल 1991 तक मुख्यमंत्री रहे थे।
इसके बाद वह INDL की ओर से 24 जुलाई, 1999 से 2 मार्च, 2000 तथा 2 मार्च, 2000 से 5 मार्च, 2005 तक मुख्यमंत्री रहे थे।