मानहानि मामला: गुजरात हाई कोर्ट का राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की अपील पर मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल को मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में अंतिम फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।
गौरतलब है कि राहुल ने उनको सुनाई गई 2 साल जेल की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुनवाई
गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा?
गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक की एकल बेंच ने मामले में सुनवाई की। उन्होंने कहा कि वह गर्मियों की छुट्टी के बाद जून में मामले में अंतिम फैसला सुनाएंगे।
उन्होंने निचली अदालत को मामले के मूल रिकॉर्ड और कार्यवाही को हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।
बता दें कि राहुल वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जज से अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।
दलील
राहुल के वकील ने क्या दलील रखी?
राहुल के वकील सिंघवी ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि चुनाव अभियान के दौरान दिए गए भाषण का एक अलग आधार होता है और इस दौरान दिए गए भाषणों को अधिक व्यापकता के साथ देखा जाना चाहिए।
उन्होंने हाई कोर्ट से मामले में जल्द दखल देने की मांग करते हुए कहा कि यदि चुनाव आयोग अगले 3 महीने के अंदर वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर देता है तो राहुल अपनी सीट को खो देंगे।
सुनवाई
दोहरा मापदंड अपना रहे हैं राहुल- शिकायतकर्ता के वकील
सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से पेश हुए वकील निरूपम नानावती ने कहा कि राहुल दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहु कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि वह पीछे नहीं हटेंगे और कोर्ट के अंदर उनकी दलील बिलकुल विपरीत थी।
उन्होंने कहा कि कोर्ट या शिकायतकर्ता ने नहीं बल्कि संसद ने संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर राहुल को लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया था।
मामला
सेशन कोर्ट ने खारिज की थी राहुल की याचिका
सूरत की सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि राहुल ने 3 अप्रैल को यह याचिका दायर कर उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसे जज आरपी मोगेरा ने कोर्ट रूम में आते ही खारिज कर दिया था।
इसके बाद राहुल ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
मामला
क्या है मानहानि का पूरा मामला?
सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था।
राहुल ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।