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दिल्ली हाई कोर्ट से भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को झटका, शार्ट्स पर व्यंग्यात्मक वीडियो नहीं हटेंगे
दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया से जुड़े वीडियो पर फैसला सुनाया

दिल्ली हाई कोर्ट से भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को झटका, शार्ट्स पर व्यंग्यात्मक वीडियो नहीं हटेंगे

लेखन गजेंद्र
Sep 26, 2025
01:32 pm

क्या है खबर?

भाजपा के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया को दिल्ली हाई कोर्ट से सोशल मीडिया से एक आपत्तिजनक वीडियो हटवाने के मामले में आंशिक झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी शॉर्ट्स पहने वीडियो वायरल होने से जुड़े मानहानि के मामले में कहा कि टेलीविजन उपस्थिति के बारे में व्यंग्यात्मक पोस्ट को उनकी निजता का हनन नहीं माना जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने वीडियो के साथ अश्लील और यौन रूप से विचारोत्तेजक भाषा के प्रयोग वाले पोस्ट हटाने को कहा है।

सुनवाई

अपनी मर्जी से टेलीविजन पर आए थे भाटिया- कोर्ट

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि विवादित पोस्ट में प्रयुक्त शब्द आपत्तिजनक लग सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि ये पोस्ट भाटिया की उपस्थिति के कारण किए गए थे और प्रथम दृष्टया वे व्यंग्यात्मक, हास्यपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण लगते हैं। न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि व्यंग्यात्मक पोस्ट इसलिए की गई क्योंकि भाटिया ने अपनी मर्जी से अपने घर से शॉर्ट्स पहनकर लाइव टेलीविजन बहस में हिस्सा लिया था, इसलिए निजता का हनन नहीं हुआ है।

आपत्ति

कोर्ट को इस बात पर आपत्ति

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट को भाटिया से जुड़े विवादित वीडियो पर अश्लील टिप्पणियों के साथ की गई पोस्ट पर आपत्ति है। कोर्ट ने कहा, "स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लील और यौन रूप से विचारोत्तेजक भाषा का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।" न्यायमूर्ति बंसल ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और एक एक्स हैंडल @activistsandeep द्वारा किए गए पोस्ट को अनुचित ठहराते हुए ऐसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया है।

ट्विटर पोस्ट

गौरव भाटिया ने फैसले पर जताई खुशी

घटना

क्या है मामला?

भाटिया 12 सितंबर को अपने घर से न्यूज 18 चैनल पर एक बहस में लाइव थे। तभी कैमरामैन ने गलती से एक शॉट ले लिया जिसमें वह कुर्ता और शॉर्ट्स बैठे दिखाई दे रहे थे। घटना का सोशल मीडिया पर काफी मजाक बनाया गया। राजनेताओं ने उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाटिया ने कोर्ट से मानहानि मुकदमे में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, न्यूजलॉन्ड्री समेत कई राजनेताओं की पोस्ट हटाने की मांग की थी।