यस बैंक संस्थापक राणा कपूर को 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
क्या है खबर?
यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को बुधवार को मुंबई सेशंस कोर्ट की PMLA कोर्ट ने जमानत दे दी।
उनके साथ मामले के सह आरोपी अवांता ग्रुप के गौतम थापर को भी जमानत मिली है। दोनों आरोपियों को दिल्ली में एक बंगले के सौदे में कथित रूप से 300 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिली है।
हालांकि, जमानत के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
जमानत
कोर्ट ने सशर्त दी है जमानत
NDTV के अनुसार, स्पेशल PMLA कोर्ट ने राणा और थापर को सशर्त जमानत दी है। इसके तहत वह देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे और उन्हें अपना पासपोर्ट भी पुलिस के पास जमा कराना होगा।
हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि 300 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी राणा और थापर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह इसी केस से जुड़े एक अन्य मामले में उनकी न्यायिक हिरासत का बरकरार रहना है।
मामला
किस मामले में मिली है राणा और थापर को जमानत?
राणा और थापर को जिस मामले में जमानत मिली है वह दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित एक बंगले को राणा की पत्नी बिंदु कपूर के स्वामित्व वाली कंपनी को बेचने के आरोपों से जुड़ा है।
मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले साल मुंबई में एक अलग FIR दर्ज की थी। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उस FIR के आधार पर राणा, बिंदु, थापर और सात अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
दलील
राणा के वकील ने जमानत के लिए दी थी यह दलील
राणा के वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट में दलील थी कि राणा को मौजूदा मामले में जांच के दौरान ED ने गिरफ्तार नहीं किया है और एजेंसी ने बिना गिरफ्तारी के ही अभियोजन शिकायत दर्ज की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानून के आधार पर वह जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।
ED का उनकी जमानत का विरोध करना कानून के खिलाफ है। इसके आधार पर कोर्ट ने राणा और थापर को सशर्त जमानत दे दी।
गिरफ्तारी
ED ने मार्च 2020 में किया था राणा कपूर को गिरफ्तार
बता दें कि ED ने राणा को यस बैंक के कुल 4,300 करोड़ के कथित घोटाले के मामले में मार्च 2020 में गिरफ्तार किया था।
उस दौरान ED ने आरोप लगाया था कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए रिश्वत ली थी।
इन लोगों ने करीब 4,300 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई को इधर-उधर किया था। बाद में यह कर्ज गैर निष्पादित आस्ति (NPA) बन गया।
कुर्की
राणा की 2,330 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर चुका है ED
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED अब तक धन शोधन रोधक कानून (PMLA) के तहत राणा कपूर की 2,330 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुका है।
अधिकारियों ने पूर्व में बताया था कि ED द्वारा PMLA के तहत जारी अंतरिम आदेश के तहत DHFL के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वाधवां बंधुओं की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं।
इसके अलावा एजेंसी ने कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियों के विक्रय पर भी रोक लगा दी थी।