
दिल्ली में 13 नवंबर से ऑड-ईवन: किन्हें मिलेगी छूट और क्या रहेगा समय, जानें संभावित नियम
क्या है खबर?
दिल्ली में लगातार कई दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। इसमें सुधार करने के लिए सरकार ने 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच ऑड-ईवन का नियम लागू करने का ऐलान किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है।
आइए समझते हैं कि ऑड-ईवन के दौरान किन वाहनों को छूट मिल सकती है।
छूट
किन लोगों को मिलेगी छूट?
सूत्रों के अनुसार, ऑड-ईवन के दौरान चिकित्सा और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवाजाही की छूट रहेगी। जिन कारों को महिलाएं चला रही होंगी और उनमें 12 साल तक के बच्चे बैठे होंगे, उन्हें भी इससे बाहर रखा जाएगा।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों, CNG गाड़ियों और दिव्यांगजनों के वाहन भी ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा दोपहिया वाहनों को भी ऑड-ईवन से छूट दी जा सकती है।
समय
क्या रहेगा ऑड-ईवन का समय?
रिपोर्ट के मुताबिक, ये योजना हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच लागू की जाएगी। विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश (CJI) के वाहनों को भी छूट दी जाएगी।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), चुनाव आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को भी ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रखा गया है।
ऑड ईवन
क्या है ऑड-ईवन नियम?
ऑड-ईवन व्यवस्था में ऑड (विषम) तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन (सम) तारीख को ईवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं। ये गाड़ियों की नंबर प्लेट के आखिरी अंक से निर्धारित होता है।
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ईवन है तो आप ईवन तारीख वाले दिन गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड है तो आप ऑड तारीख को गाड़ी चला सकते हैं।
पहली बार
2016 में पहली बार लागू हुआ था ऑड-ईवन
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस नियम को पहली बार 2016 में जनवरी में लागू किया था। 2016 में ही 15 से 30 अप्रैल के बीच इसे दोबारा लागू किया गया था। तब आपातकालीन और पुलिस वाहनों, दोपहिया वाहनों, महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कारों को छूट दी गई थी।
2019 में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन को तीसरी बार लागू किया गया था। अब सरकार इसे चौथी बार लागू करने की योजना बना रही है।
कोर्ट
ऑड-ईवन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार
कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इस योजना को अवैज्ञानिक करार देते हुए मात्र दिखावा बताया था।
कोर्ट ने कहा था, "आप (दिल्ली सरकार) पहले भी ऑड-ईवन योजना ला चुके हैं, क्या ये सफल हुई? यह सब सिर्फ दिखावे के लिए है।"
कोर्ट की फटकार के बाद आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कई विभागों की बैठक बुलाई है।