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तमिलनाडु: करूर भगदड़ की नहीं होगी CBI जांच, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई

तमिलनाडु: करूर भगदड़ की नहीं होगी CBI जांच, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

लेखन आबिद खान
Oct 03, 2025
04:19 pm

क्या है खबर?

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिका राजनीतिक पार्टी देसिया मक्कल साथी कच्ची ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक राजनेता हैं और कोर्ट को राजनीतिक अखाड़े में नहीं बदला जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का पीड़ितों से कोई संबंध नहीं है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।

टिप्पणी

कोर्ट ने कहा- कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता कोई पीड़ित नहीं, बल्कि एक पार्टी का नेता है। किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जांच ही खत्म हो जाएगी। उन लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अगर कोई पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद के लिए आएंगे। अगर जांच में कुछ गड़बड़ होती है, तो आप आइए। अभी तक राज्य पर कोई आरोप नहीं है। बस सुरक्षा में कमी का आरोप है।"

नोटिस

मुआवजे को लेकर कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने मामले से जुड़ी 7 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ में जस्टिस एम धंदपानी और जस्टिस एम जोतिरमन शामिल थे। पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और अभिनेता थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) पार्टी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने TVK के नमक्कल जिला सचिव एन सतीश कुमार की अग्रिम जमानत वाली याचिका भी खारिज कर दी है।

रैली

दिशानिर्देश बनने तक नहीं होगी कोई रैली

हाई कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर जनसभाओं के लिए दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया था। आज राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि जब तक दिशानिर्देश नहीं बन जाते, सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी को रैली या सभा की अनुमति नहीं देगी। वहीं, कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को आदेश दिया कि वे रैली में आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी समेत बुनियादी व्यवस्था करें। पार्किंग और निकास रास्तों की व्यवस्था हो।

रैलियां

भगदड़ में मारे गए थे 39 लोग

भगदड़ के बाद विजय ने 2 हफ्ते तक राजनीतिक रैलियां रोकने की घोषणा की है। इससे पहले विजय ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया था। दरअसल, 27 सितंबर को करूर में विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई थी। TVK ने घटना को षडयंत्र बताया था, जबकि प्रशासन ने कहा था कि पार्टी ने नियमों का पालन नहीं किया।