सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया, मीडिया में होना चाहिए स्व-नियमन
सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) की एक याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले ही कहा जा चुका है कि मीडिया में स्व-नियमन होना चाहिए और NBA और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (NBF) दोनों में स्व-नियामक तंत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जवाब दाखिल करने में देरी के चलते मामले में अब 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
कोर्ट ने दी 4 हफ्ते की मोहलत
NDTV के मुताबिक, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में दोनों संस्थाओं के प्रमुख न्यायमूर्ति एके सीकरी और आरवी रविंद्रन मामले पर विचार कर रहे हैं और जवाब दाखिल करने में समय लगने के कारण उनको 4 हफ्ते का समय दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि NBF ने ही केवल अपना पंजीकरण कराया है, जबकि NBA ने पंजीकरण से इनकार कर दिया है।
NBA ने क्या याचिका दायर की है?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि NBA के वैधानिक ढांचे में कोई पारदर्शिता और शुचिता नहीं दिखती है। इसी फैसले को लेकर NBA ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों की खबरों पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले का भी जिक्र किया था, जिसमें चैनलों ने मामले को हत्या साबित करने की कोशिश की थी।