
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कैबिनेट मंत्री विजय शाह की माफी याचिका, कहा- मगरमच्छ के आंसू
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने के मामले में सोमवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भाजपा नेता को फटकार लगाते हुए पूछा, "माफी कहां है? आपने किस तरह की माफी मांगी? माफी का कुछ मतलब होता है! कभी-कभी लोग कार्यवाही से बचने के लिए विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं! और कभी-कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं! आपकी माफी कैसी है?"
सुनवाई
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "यह अशिष्ट टिप्पणी बिना सोचे समझे की गई और आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। जब आप बोलते हैं तो आपको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए।"
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शाह के माफी वाले वीडियो को खारिज कर कहा, "आप जानते हैं कि लोगों की भावनाओं को किस तरह बेरहमी से ठेस पहुंचाई गई है। आपको कुछ करना चाहिए था। हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है।"
जांच
कोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी, लेकिन जांच के आदेश दिए
पीठ ने शाह की टिप्पणियों की जांच के लिए 3 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा, शाह को परिणाम भुगतने होंगे।
कोर्ट ने कहा कि मामले को छुट्टियों के पहले सप्ताह में उठाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIT पैनल का नेतृत्व IGP रैंक का अधिकारी करेगा और 2 SP रैंक या उससे ऊपर के सदस्य होंगे। इसमें एक महिला अधिकारी होनी चाहिए।
बयान
शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर क्या कहा था?
जनजातीय मंत्री शाह ने 12 मई को इंदौर में एक कार्यक्रम में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कहा था, "जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे-पिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी की तैसी कराई। उन्होंने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उतारा। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा था।"
जानकारी
गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट
'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान रोजाना मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल कुरैशी पर विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और तुरंत FIR दर्ज करने को कहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, क्या बोले थे मंत्री
मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अगले 4 घंटे में FIR दर्ज करने का आदेश DGP को दिया !!
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) May 14, 2025
मंत्री ने सेना में कार्यरत मुस्लिम महिलाओं को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनका इशारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर था। pic.twitter.com/R1vwXpjAl1