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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'वोट चोरी' मामले में SIT जांच की मांग वाली जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के मुद्दे पर जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'वोट चोरी' मामले में SIT जांच की मांग वाली जनहित याचिका

लेखन गजेंद्र
Oct 13, 2025
01:16 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए 'वोट चोरी' के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका वकील रोहित पांडेय ने दायर की थी, जिन्होंने कई चुनावों में मतदाता सूचियों में विसंगतियों और अनियमितताओं के आरोपों की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका खारिज कर कहा कि याचिकाकर्ता अपना समाधान कहीं और कर सकता है।

याचिका

कोर्ट ने क्या कहा?

बार एंड बेंच के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी ने स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक गारंटी से समझौता किया है, जिसमें बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण है। न्यायमूर्ति कांत ने याचिका खारिज कर कहा, "जनहित में दायर की गई रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपायों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।" याचिकाकर्ता ने बताया कि चुनाव आयोग ने उसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया है।

विवाद

क्या है 'वोट चोरी' मामला?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद यह अभियान बन गया। राहुल का आरोप है कि एक सीट पर एक लाख वोटों की चोरी हुई। उन्होंने वोट चोरी के 5 तरीके भी बताए और एक ही पते पर कई मतदाता के सबूत भी पेश किए थे चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है।