
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु करूर भगदड़ मामले में CBI जांच के आदेश दिए, SIT पर नाराजगी
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में अभिनेता थलापति विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच सौंपी है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने घटना के गंभीर परिणामों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि घटना ने राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया है, जिसकी चिंता को दूर करने के लिए गहन जांच जरूरी है।
आदेश
CBI जांच की निगरानी भी होगी
कोर्ट ने CBI जांच के आदेश के साथ ही उसकी निगरानी और समीक्षा के लिए एक 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक समिति का भी गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी करेंगे, जिसमें 2 वरिष्ठ IPS अधिकारी भी शामिल होंगे। अधिकारी तमिलनाडु कैडर के होंगे, लेकिन राज्य के निवासी नहीं। कोर्ट ने समिति को भगदड़ मामले से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने की छूट दी है। CBI को हर महीने जांच की प्रगति बतानी होगी।
फटकार
SIT जांच पर नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि मद्रास हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने मदुरै पीठ के बजाय विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने का आदेश क्यों दिया, जबकि मदुरै पीठ मामले की याचिकाओं पर विचार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की जांच की मांग वाली याचिका पर दिया है। याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के SIT के निर्णय पर सवाल उठाते हुए उसे चुनौती दी गई थी।
जानकारी
भगदड़ में हुई थी 41 की मौत
करूर में 27 सितंबर को विजय की पार्टी TVK की रैली थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे-महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 60 घायल हुए थे।