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    न्यूजक्लिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बताया अवैध, रिहाई के आदेश
    सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है

    न्यूजक्लिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बताया अवैध, रिहाई के आदेश

    लेखन आबिद खान
    May 15, 2024
    11:11 am

    क्या है खबर?

    चीन से फंडिंग लेने के आरोपों में फंसी समाचार वेबसाइट न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

    कोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।

    कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता या उसके वकील को आवेदन की प्रति प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है।

    कोर्ट

    कोर्ट ने क्या कहा?

    कोर्ट ने कहा, "4 अक्टूबर, 2023 के रिमांड आदेश के पारित होने से पहले गिरफ्तारी के आधार के संचार में रिमांड आवेदन की लिखित प्रति आरोपी-अपीलकर्ता या उसके वकील को प्रदान नहीं की गई थी। ये अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड को रद्द कर देता है।"

    कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है, ऐसे में पुरकायस्थ की रिहाई ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानत और बॉन्ड प्रस्तुत करने पर निर्भर होगी।

    सवाल

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस पर उठाए थे सवाल

    इससे पहले पुरकायस्‍थ की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त टिप्‍पणी की थी।

    कोर्ट ने पूछा था कि दिल्‍ली पुलिस ने पुरकायस्‍थ की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए ब‍िना मजिस्‍ट्रेट के सामने पेश करने में इतनी जल्‍दबाजी क्‍यों की?

    कोर्ट ने ये भी कहा था कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश कैसे पारित कर दिया गया था।

    मामला

    क्या है मामला?

    2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने न्यूजक्लिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

    आरोप था कि वेबसाइट को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली। कहा गया था कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की ओर से न्यूजक्लिक को फंडिंग दी गई, जिसे देश में चीनी एजेंडे को बढ़ाने के लिए कई लोगों में बांटा गया।

    इस मामले में पुरकायस्थ और न्यूजक्लिक के मानव संसाधन (HR) प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

    प्लस

    न्यूजबाइट्स प्लस

    न्यूजक्लिक एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट है, जिस पर राजनीति समेत हर क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती हैं। इसकी स्थापना 2009 में पुरकायस्थ ने की थी।

    संस्थान ने वेबसाइट पर खुद के बारे में लिखा है, "पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग के साथ न्यूजक्लिक हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नजरंदाज करती रही है।"

    वेबसाइट सरकार की आलोचना के लिए जानी जाती है।

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