सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को वायनाड राहत के लिए 2 करोड़ रुपये देने को क्यों कहा?
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह की कंपनियों पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और पैसा केरल के वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन की राहत के लिए देने को कहा।
बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने घर खरीदारों के साथ विवाद में आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए यह आदेश दिया है।
कंपनी को केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये का दान करना होगा।
फैसला
कंपनियों और निदेशकों पर लगाया है जुर्माना
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि 6 मौकों के बावजूद, कंपनियां इसका अनुपालन करने में विफल रहीं, इसलिए उन पर कुल 2 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में सहारा इंडिया समूह की 10 कंपनियों पर 10-10 लाख और उन कंपनियों के शीर्ष 20 निदेशकों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
बता दें, अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने कंपनियों को कुछ खरीदारों को फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं हुआ।
भूस्खलन
वायनाड भूस्खलन में हुई 350 से ज्यादा मौतें
29 जुलाई की रात 1 से 4 बजे के बीच वायनाड के चूरालमाला और मुंडाक्कई जैसे इलाकों में 3 बार भूस्खलन हुआ। इससे भारी तबाही मच गई।
घटना में 350 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। यहां सेना और कई विभागों ने मिलकर कई दिनों तक बचाव अभियान चलाया था।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है।