दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने टोल टैक्स पर दिया अहम आदेश, ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध
क्या है खबर?
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर टोल वसूली निलंबित करने का आग्रह किया। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि पाबंदियों की वजह से बेकार बैठे निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की पहचान करें और उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करें। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदम पूरी तरह नाकाम रहे हैं।
टोल
कोर्ट ने पूछा- क्या कनॉट प्लेस पर भी टोल लेने लगोगे
कोर्ट ने कहा, "31 दिसंबर तक टोल प्लाजा पर कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए। इससे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम होगा। क्या आप पैसों के लिए कल से कनॉट प्लेस के अंदर भी टोल प्लाजा बनाना शुरू कर देंगे। अधिकारी यह घोषणा क्यों नहीं कर सकते कि जनवरी तक कोई टोल प्लाजा नहीं होगा।" कोर्ट ने यह भी कहा कि नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा 50 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए, अभी यह 5-10 किलोमीटर पर हैं।
वकील
ऐसे मामले में वकील ही विशेषज्ञ बन जाते हैं- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि अब तक प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, वे पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "प्रदूषण में वास्तविक कमी लाने के लिए तात्कालिक नहीं, बल्कि व्यापक और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है।" CJI ने वकीलों पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे मामलों में विशेषज्ञों से सलाह कम मिलती है और वकील ही विशेषज्ञ बन जाते हैं।
स्कूल
कोर्ट ने स्कूल शुरू करने से जुड़ी याचिकाएं खारिज की
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 5वीं तक की कक्षाओं को निलंबित करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि कक्षाओं का निलंबन केवल एक अस्थायी उपाय है और वैसे भी अगले हफ्ते से स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है।
वाहन
कोर्ट ने BS-4 से निचले वाहनों पर प्रतिबंध की भी अनुमति दी
कोर्ट ने दिल्ली-NCR में BS-4 से नीचे के पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति दे दी है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया। इससे पहले कोर्ट ने अपने 12 अगस्त के आदेश में दिल्ली और NCR में सभी वाहनों को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की थी। यानी अब BS-3 और इससे नीचे की सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध लग सकते हैं।
टोल
टोल टैक्स को लेकर कोर्ट ने और क्या-क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रदूषण में टोल के माध्यम से राजस्व जुटाना प्राथमिकता नहीं हो सकता। कोर्ट ने सुझाव दिया कि 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल वसूली निलंबित रखी जानी चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली के आसपास के 9 टोल प्लाजा पर अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित करने की संभावना पर विचार करने को कहा। इन बूथों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित करने पर विचार करने का निर्देश दिया, जहां NHAI कर्मचारियों की तैनाती हो सके।
अहम बातें
कोर्ट के निर्देश की अहम बातें
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वे प्रतिबंधों के चलते खाली बैठे श्रमिकों को वैकल्पिक काम उपलब्ध कराने पर विचार करे। इस पर सरकार ने कहा कि 2.5 लाख श्रमिक पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 35,000 का सत्यापन हुआ है और इन्हें सीधे बैंक में पैसा भेजा जाएगा। CJI ने कहा कि टोल की वजह से लोग शादियों में नहीं जाते, यहां लगने वाले जाम से लोग इतना डरते हैं।