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    श्रद्धा हत्याकांड: आरोपी आफताब का अदालत में कबूलनामा, कहा- जो भी किया गुस्से में किया
    श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब ने अदालत में दिया बयान

    श्रद्धा हत्याकांड: आरोपी आफताब का अदालत में कबूलनामा, कहा- जो भी किया गुस्से में किया

    लेखन भारत शर्मा
    Nov 22, 2022
    04:36 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड मामले में मंगलवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

    हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला ने साकेत अदालत में पेशी के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा कि उसने जो भी किया वह कुछ समय के गुस्से में किया था। वह इस मामले में पुलिस का सहयोग कर रहा है।

    इसी तरह अदालत ने पुलिस की मांग पर आरोपी की रिमांड अवधि को चार दिन के लिए और बढ़ा दिया है।

    पेशी

    पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को किया पेश

    मामले में आफताब की पांच दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे अदालत में पेश किया।

    इस दौरान पुलिस ने कहा कि जांच अधिकारी को आफताब से एक तालाब का स्केच दिया है और वहां की जांच अभी बाकी है। ​ऐसे में रिमांड अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक है।

    इस पर कोर्ट ने आफताब की रिमांड अवधि को चार दिन और बढ़ा दिया। पुलिस अब आरोपी से मिले स्केच के आधार पर जांच करेगी।

    कबूलनामा

    आफताब ने अदालत में क्या दिया बयान?

    अदालत में आफताब ने कहा कि उसने जो भी किया वह कुछ समय के गुस्से में आकर किया था। उस पर वर्तमान में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से सच नहीं है।

    उसने कहा कि वह जांच में पुलिस का सहयोग कर रहा है और शव के टुकड़े फेंके जाने वाली जगहों के नक्शे भी दिए हैं। उसने भरोसा दिलाया कि वह आगे भी पूरा सहयोग करेगा, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है।

    हथियार

    आफताब ने आरी और अन्य धारदार हथियारों से किए थे शव के टुकड़े

    दिल्ली पुलिस ने बताया कि आफताब ने शव के 35 टुकड़े करने के लिए आरी और अन्य धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था। उसके फ्लैट से कुछ हथियार तो बरामद कर लिए हैं, लेकिन आरी नहीं मिली है।

    ​इसी तरह वारदात के समय के कपड़े और श्रद्धा का मोबाइल भी नहीं मिला हैं। ऐसे में पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

    पुलिस ने बताया कि आफताब ने शव के कुछ टुकड़े गुरुग्राम के DLF फेज-3 में झाड़ियों में फेंके थे।

    खारिज

    दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की CBI को जांच सौंपने की मांग वाली याचिका

    इधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।

    मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि वह पुलिस की जांच पर शक क्यों करे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और अदालत जांच की निगरानी नहीं करेगी।

    इस दौरान पुलिस ने कहा कि मामले की 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है।

    जानकारी

    याचिका में पुलिस पर लगाया गया था सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप

    दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में पुलिस पर आरोप है कि वह जिन जगहों पर जांच की जा रही है, वहां पर मीडिया और लोगों की पहुंच को रोक दिया गया है। पुलिस का यह कदम सबूतों से छेड़छाड़ करने के बराबर ही है।

    पृष्ठभूमि

    क्या है श्रद्धा हत्याकांड?

    दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 26 वर्षीय श्रद्धा के लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला पर उसकी हत्या करने का आरोप लगा है।

    जांच में सामने आया है कि आफताब ने शादी का दबाव बनाने पर मई में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव के 35 टुकड़े कर फ्रीज में रख दिए।

    इन टुकड़ों को उसने 18 दिन तक अंधेरे में अलग-अलग जगहों पर महरौली के जंगलों में फेंका।

    जांच

    पुलिस आज करा सकती है आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट

    इस मामले में पुलिस को अब तक श्रद्धा के सिर का हिस्सा भी नहीं मिला है। आरोपी के निशानदेही पर कुछ हड्डियां और जबड़े का हिस्सा बरामद किया गया है और उन्हें जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक लैब में भेजा गया है।

    पुलिस ने मामले की जांच के लिए सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट कराने का निर्णय किया था, लेकिन वह नहीं हो पाया। अब पुलिस आज आरोपी का पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है।

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