
रेल में ज्यादा सामान ले जाने पर कोई जुर्माना नहीं, रेल मंत्री ने बताई फर्जी खबर
क्या है खबर?
कुछ दिन पहले दावा किया जा रहा था कि रेल में हवाई यात्रा जैसा नियम लागू होगा, जिसमें अतिरिक्त सामान ले जाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका खंडन किया है। उन्होंने आज तक पर साक्षात्कार के दौरान इसे फर्जी खबर बताया। उन्होंने कहा कि सामान के वजन का निर्धारण काफी समय से है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे नया आदेश बताकर चला दिया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
सच्चाई
रेल मंत्री ने क्या कहा?
रेल में अतिरिक्त सामान ले जाने के सवाल पर वैष्णव ने कहा, "एकदम किसी ने फेक न्यूज चला दी है। सोशल मीडिया नहीं बल्कि कई चैनलों ने भी इसे चला दिया था और बाद में हटाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई दशकों से नियम है कि कितना वजन ट्रेन में यात्री ले जा सकते हैं। उसी नियम को किसी ने पकड़ के चला दिया, लेकिन ये नहीं है कि उसमें अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है।"
आदेश
क्या आया था आदेश?
बताया जा रहा था कि ट्रेन के सामान्य कोच में 35 किलोग्राम तक, स्लीपर और AC थर्ड श्रेणी में 40 किलोग्राम, AC द्वितीय श्रेणी में 50 और AC प्रथम श्रेणी में 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होगी। अगर आप निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो ज्यादा वजन के लिए 1.5 गुना ज्यादा रेट देना होगा। बिना बुकिंग के पकड़े जाते हैं, तो तय सीमा से ज्यादा वजन पर 6 गुना जुर्माना देना होगा।
झूठ
क्या रेलवे ने झूठ बोला?
रेल मंत्रालय के सूचना कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने मीडिया से कहा था कि ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए सीमा तय की गई है। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। प्रयागराज मंडल के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (DCM) हिमांशु शुक्ला ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि इस कदम का उद्देश्य खासतौर पर लंबी दूरी के रूट पर यात्रियों के लिए ज्यादा कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।